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जिले में अब रात नौ से सुबह सात बजे तक रहेगा कफ्र्यू
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औरैया। बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रति प्रशासन गंभीर है। रोज हो रही मौतों और संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखकर डीएम ने तत्काल प्रभाव से जिले में रोज रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया है। बुधवार रात से ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस दौरान आवागमन बंद रहेगा। सिर्फ इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मियों को छूट रहेगी। शादी और अन्य कार्यक्रम रात नौ बजे के बाद नहीं होंगे।
इन्हें रहेगी छूट
- आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले जाने, रात्रि कालीन शिफ्ट में लगे सरकारी कर्मियों।
- आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं से संबंधित निजी क्षेत्र के कर्मियों को छूट रहेगी।
- कर्फ्यू के दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर आने-जाने वालों को रोका नहीं जाएगा।
- सुरक्षा कार्य, एंबुलेंस, एलपीजी, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे।
- सब्जी विक्रेताओं, फल वालों को आने-जाने की अनुमति रहेगी।
साप्ताहिक कर्फ्यू भी जारी रहेगा
जिले में पहले से ही शासनादेश के अनुसार शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये आदेश पूर्व की तरह ही जारी रहेगा। डीएम सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि इसमें बदलाव नहीं किया गया है।
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इन्हें रहेगी छूट
- आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले जाने, रात्रि कालीन शिफ्ट में लगे सरकारी कर्मियों।
- आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं से संबंधित निजी क्षेत्र के कर्मियों को छूट रहेगी।
- कर्फ्यू के दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर आने-जाने वालों को रोका नहीं जाएगा।
- सुरक्षा कार्य, एंबुलेंस, एलपीजी, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे।
- सब्जी विक्रेताओं, फल वालों को आने-जाने की अनुमति रहेगी।
साप्ताहिक कर्फ्यू भी जारी रहेगा
जिले में पहले से ही शासनादेश के अनुसार शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये आदेश पूर्व की तरह ही जारी रहेगा। डीएम सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि इसमें बदलाव नहीं किया गया है।
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