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न्याय पाने केे लिए भटक रही पति से प्रताड़ित पत्नी
अमर उजाला ब्यूरो, औरैया
Updated Thu, 27 Oct 2016 11:43 PM IST
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तहसील परिसर में भटक रही पीड़ित महिला।
- फोटो : अमर उजाला
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सहायल थाना इलाके में रहने वाली पति से प्रताड़ित महिला न्याय पाने के लिए भटक रही है। डीएम कार्यालय से लेकर महिला थाना तक गुहार लगाने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। गुरुवार को तहसील परिसर में वह एक साल की बच्ची के साथ एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भटक रही थी।
सहायल थाना क्षेत्र के ग्राम लहरापुर निवासी राधा देवी पत्नी राजेश कुमार ने गुरुवार को जनता दर्शन में डीएम के.बालाजी को प्रार्थना पत्र देकर अपनी पीड़ा बयान की। राधा ने बताया कि पति राजेश काफी समय से प्रताड़ित कर रहा है। लगभग एक माह पहले आपसी सुलह-समझौते के तहत राजेश को एक माह तक साथ रखने के निर्देश दिए गए थे। इससे वह पति के घर रहने लगी। पति ने एक माह पूरा होने से पहले ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पति व सास मिलकर पीटते हैं। खाना भी नहीं देते हैं। डीएम ने प्रार्थना पत्र देखने के बाद पीड़िता को औरैया पुलिस से संपर्क करने के लिए कहा।
डीएम के निर्देश के वह एक साल की मासूम बच्ची को गोद में लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचीं। यहां औरैया से संबंधित मामला न होने से सहायल थाना भेज दिया गया। राधा थाने पहुंचीं तो यहां से भी चलता कर दिया गया। इस मामले में प्रभारी एएसआई उदयवीर सिंह ने बताया कि महिला के पास प्रार्थना पत्र में उनके थाने से संबंधित कोई आदेश नहीं था। इससे कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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सहायल थाना क्षेत्र के ग्राम लहरापुर निवासी राधा देवी पत्नी राजेश कुमार ने गुरुवार को जनता दर्शन में डीएम के.बालाजी को प्रार्थना पत्र देकर अपनी पीड़ा बयान की। राधा ने बताया कि पति राजेश काफी समय से प्रताड़ित कर रहा है। लगभग एक माह पहले आपसी सुलह-समझौते के तहत राजेश को एक माह तक साथ रखने के निर्देश दिए गए थे। इससे वह पति के घर रहने लगी। पति ने एक माह पूरा होने से पहले ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पति व सास मिलकर पीटते हैं। खाना भी नहीं देते हैं। डीएम ने प्रार्थना पत्र देखने के बाद पीड़िता को औरैया पुलिस से संपर्क करने के लिए कहा।
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डीएम के निर्देश के वह एक साल की मासूम बच्ची को गोद में लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचीं। यहां औरैया से संबंधित मामला न होने से सहायल थाना भेज दिया गया। राधा थाने पहुंचीं तो यहां से भी चलता कर दिया गया। इस मामले में प्रभारी एएसआई उदयवीर सिंह ने बताया कि महिला के पास प्रार्थना पत्र में उनके थाने से संबंधित कोई आदेश नहीं था। इससे कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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