{"_id":"5745dfc04f1c1b0420691c1d","slug":"non-bailable-warrants-against-xen","type":"story","status":"publish","title_hn":"एक्सईएन बिजली के खिलाफ गैर जमानती वारंट ","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
एक्सईएन बिजली के खिलाफ गैर जमानती वारंट
Auraiya, Uttar pradesh, India
Updated Wed, 25 May 2016 10:54 PM IST
विज्ञापन
अंधड़ से बिजली सप्लाई ठप
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिला उपभोक्ता फोरम ने करंट से भैंस मरने के मामले में मुआवजा न देने पर एक्सईएन विद्युत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। जिला उपभोक्ता फोरम ने 23 जून तक न्यायालय में पेश करने के भी निर्देश दिए है।
बेला थाना क्षेत्र के गांव पुर्वा भदौरिया बांधमऊ निवासी सुरेश सिंह ने फोरम में एक परिवाद दायर किया था। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि उसकी भैंस की मौत 6 जून 2014 को एचटी लाइन के गिरने से हो गई थी। इस परिवाद को स्वीकारते हुए फोरम ने गत 27 फरवरी 2015 को एक्सईएन विद्युत को 60 हजार रूपये अदा करने का आदेश जारी किया था। फोरम के आदेश के बाबजूद भी विद्युत विभाग ने रकम अदायगी नही की। 19 अक्तूबर 2015 को एक्सईएन के विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुआ।
इस वारंट के बाद भी पुलिस ने वारंट तामील नही कराया। आदेश का अनुपालन न होने पर फोरम अध्यक्ष श्याम बिहारी शर्मा ने एसपी को पत्र लिखकर एक्सईएन बिजली के विरूद्ध जारी गैर जमानती वारंट तामील कर 23 जून को न्यायालय में प्रस्तुत करने का पत्र जारी किया है। वहीं इस संबंध में एसपी अतुल शर्मा ने बताया कि अभी उन्हे आदेश नही मिला है। आदेश मिलता है तो वारंट तामील कर तय तिथि पर पेशी भी कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
बेला थाना क्षेत्र के गांव पुर्वा भदौरिया बांधमऊ निवासी सुरेश सिंह ने फोरम में एक परिवाद दायर किया था। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि उसकी भैंस की मौत 6 जून 2014 को एचटी लाइन के गिरने से हो गई थी। इस परिवाद को स्वीकारते हुए फोरम ने गत 27 फरवरी 2015 को एक्सईएन विद्युत को 60 हजार रूपये अदा करने का आदेश जारी किया था। फोरम के आदेश के बाबजूद भी विद्युत विभाग ने रकम अदायगी नही की। 19 अक्तूबर 2015 को एक्सईएन के विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुआ।
विज्ञापन
इस वारंट के बाद भी पुलिस ने वारंट तामील नही कराया। आदेश का अनुपालन न होने पर फोरम अध्यक्ष श्याम बिहारी शर्मा ने एसपी को पत्र लिखकर एक्सईएन बिजली के विरूद्ध जारी गैर जमानती वारंट तामील कर 23 जून को न्यायालय में प्रस्तुत करने का पत्र जारी किया है। वहीं इस संबंध में एसपी अतुल शर्मा ने बताया कि अभी उन्हे आदेश नही मिला है। आदेश मिलता है तो वारंट तामील कर तय तिथि पर पेशी भी कराई जाएगी।
विज्ञापन