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बालिका से दुष्कर्म में दो को उम्र कैद

Wed, 07 Dec 2016 09:48 PM IST
auraiya,amar ujala beauro
auraiya,amar ujala beauro Updated Wed, 07 Dec 2016 09:48 PM IST
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Life imprisonment for raping two girls
jail break
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने थाना एरवाकटरा क्षेत्र के ग्राम भटपुरा मियां नगरिया में एक 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जज ने 30-30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा के अनुसार यह घटना ग्राम कटरा भटपुरा मियां नगरिया में 14 अक्टूबर 2015 की है। वादी ने थाना एरवाकटरा में रिपोर्ट लिखाई कि 13/14 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे वह अपने परिवार के साथ सो रहा था। उसी समय गांव के इकरार उर्फ चंगे पुत्र आशिक अली घर में घुस गया। उसकी 13 वर्षीय पुत्री को नशीला पदार्थ सुंघा कर उठा ले गया। दरोगा पुत्र शादिक अली के कच्चे मकान में इकरार उर्फ चंगे व भोला पुत्र दरोगा ने उससे बलात्कार किया।
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वादी व उसके परिवार को जानकारी हुई तब लड़की उक्त मकान में पड़ी मिली। रिपोर्ट दर्ज होने पर दोनों आरोपी इकरार उर्फ चंगे तथा साजिद उर्फ भोला के खिलाफ बलात्कार का मामला एडीजे कोर्ट में चला। अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद एडीजे लल्लू सिंह ने दोनों नामजद अभियुक्त इकरार उर्फ चंगे तथा साजिद उर्फ भोला को आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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