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छेड़खानी करने में पांच वर्ष की कैद

Sat, 01 Apr 2017 11:45 PM IST
औरैया
औरैया Updated Sat, 01 Apr 2017 11:45 PM IST
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Five years of imprisonment for sedition
कोर्ट - फोटो : Pintrest
 अपर सत्र न्यायाधीश (पास्को अधिनियम) महफूज अली ने थाना सहायल क्षेत्र के गांव पुरवा इमलिया निवासी पप्पू पुत्र जगन्नाथ को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ व धमकी देने के आरोप में पांच साल कैद की सजा सुनाई है। 12 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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घटना 13 जून 2015 की सुबह आठ बजे की है। रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्षीय पुत्री घर की लिपाई के  लिए गांव के पास से गीली मिट्टी लेने गई थी। गांव का पप्पू पुत्र जगन्नाथ वहां मौजूद था। बेटी ने मिट्टी उठाने के लिए उससे सहयोग मांगा। इस पर उसने अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। बेटी ने विरोध किया तो पप्पू ने हड़का दिया। किसी से कहने पर जान से मारने की धमकी दी। बेटी मिट्टी लेकर घर पहुंची तो उसने रो रोकर मां को पूरी घटना बताई।
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  उलाहना देने के लिए घर जाने पर पप्पू का पिता लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गया। पप्पू के परिवारीजन गाली गलौज करते हुए मारने को दौड़े। वादी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया। यहां सुनवाई नहीं हुई। इस पर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। तब रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला एडीजे (फास्ट ट्रैक) महफूज अली के समक्ष चला।
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अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने पप्पू पुत्र जगन्नाथ को छेड़छाड़ व धमकी देने का आरोपी माना। पप्पू को पांच साल कठोर कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। सत्र लिपिक भूपेश कुमार ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्णय कोर्ट ने सुनाया है।
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