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पांच हत्यारों को आजीवन कारावास
Auraiya, Uttar pradesh, India
Updated Fri, 03 Jun 2016 11:23 PM IST
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कोर्ट, कंज्यूमर फोरम
- फोटो : फाइल फोटो
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अपर सत्र न्यायाधीश ने थाना बेला क्षेत्र के ग्राम कुर्सी में विधवा से विवाह करने वाले युवक की हत्या के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास और तीस-तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटनाक्रम के अनुसार बेला थाना क्षेत्र के ग्राम कुर्सी निवासी बृजेंद्र बहादुर श्रीवास्तव ने पत्नी की मृत्यु के बाद पत्नी की विधवा बहन सूरजमुखी से शादी कर ली। जिस कारण सूरजमुखी के सुसरालीजन बृजेंद्र से रंजिश मानने लगे।
रंजिश के चलते 23 जून 2011 को अनुुरूद्ध, कुलदीप कुमार, राहुल कुमार, रामकुमार, संदीप कुमार समेत अजय कुमार ने बृजेंद्र के घर में घुस कर उसकी लाठी डंडो से पीट कर हत्या कर दी। जिसका मामला बेला थाने में दर्ज होने के बाद कोर्ट में विचाराधीन था। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे अंगद प्रसाद ने पांचों आरोपियों को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास व तीस-तीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। वहीं न्यायालय ने विधवा के पुनर्विवाह पर की गई हत्या को समाज विरोधी भी बताया।
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घटनाक्रम के अनुसार बेला थाना क्षेत्र के ग्राम कुर्सी निवासी बृजेंद्र बहादुर श्रीवास्तव ने पत्नी की मृत्यु के बाद पत्नी की विधवा बहन सूरजमुखी से शादी कर ली। जिस कारण सूरजमुखी के सुसरालीजन बृजेंद्र से रंजिश मानने लगे।
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रंजिश के चलते 23 जून 2011 को अनुुरूद्ध, कुलदीप कुमार, राहुल कुमार, रामकुमार, संदीप कुमार समेत अजय कुमार ने बृजेंद्र के घर में घुस कर उसकी लाठी डंडो से पीट कर हत्या कर दी। जिसका मामला बेला थाने में दर्ज होने के बाद कोर्ट में विचाराधीन था। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे अंगद प्रसाद ने पांचों आरोपियों को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास व तीस-तीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। वहीं न्यायालय ने विधवा के पुनर्विवाह पर की गई हत्या को समाज विरोधी भी बताया।
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