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दहेज हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास
Updated Wed, 25 Oct 2017 11:42 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हसनैन कुरैशी ने कोतवाली अजीतमल क्षेत्र के आलमगीरपुर गांव निवासी आदेश कुमार को दहेज हत्या में उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में वादी तथा सभी गवाहों के मुकर जाने के बाद भी कोर्ट ने पति को दोषी माना। मामला अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के आलमगीर गांव का है।
कन्नौज जिले के ठठिया क्षेत्र के बरवटपुर गांव निवासी जसवंत सिंह ने रिपोर्ट लिखवाई कि थी उसने अपनी बहन शिवकांती (22) की शादी जून 2010 में आदेश कुमार निवासी आलमगीरपुर के साथ की थी। आरोप है कि शिवकांती के पति आदेश, ससुर शंभू दयाल, सास कंचनवती, ननद व बहनोई दहेज के लिए उत्पीड़न करते थे। तीन अगस्त 2013 को दहेज के लिए शिवकांती को केरोसिन डालकर जला दिया था। सीओ ने विवेचना में केवल पति आदेश कुमार को दोषी माना व उसके विरुद्ध दहेज का आरोप कोर्ट में प्रस्तुत किया।
यह मामला जिला सत्र एवं न्यायाधीश हसनैन कुरैशी की कोर्ट में चला। जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह तोमर व रमेश चंद्र मिश्रा तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने पति को उम्रकैद, 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में रिपोर्टकर्ता व सभी गवाह घटना के तथ्यों से मुकर गए फिर भी कोर्ट ने पति को हत्या का दोषी माना। सत्र लिपिक भूपेश मिश्रा ने बताया कि जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित करने का आदेश कोर्ट ने दिया है।
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औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हसनैन कुरैशी ने कोतवाली अजीतमल क्षेत्र के आलमगीरपुर गांव निवासी आदेश कुमार को दहेज हत्या में उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में वादी तथा सभी गवाहों के मुकर जाने के बाद भी कोर्ट ने पति को दोषी माना। मामला अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के आलमगीर गांव का है।
कन्नौज जिले के ठठिया क्षेत्र के बरवटपुर गांव निवासी जसवंत सिंह ने रिपोर्ट लिखवाई कि थी उसने अपनी बहन शिवकांती (22) की शादी जून 2010 में आदेश कुमार निवासी आलमगीरपुर के साथ की थी। आरोप है कि शिवकांती के पति आदेश, ससुर शंभू दयाल, सास कंचनवती, ननद व बहनोई दहेज के लिए उत्पीड़न करते थे। तीन अगस्त 2013 को दहेज के लिए शिवकांती को केरोसिन डालकर जला दिया था। सीओ ने विवेचना में केवल पति आदेश कुमार को दोषी माना व उसके विरुद्ध दहेज का आरोप कोर्ट में प्रस्तुत किया।
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यह मामला जिला सत्र एवं न्यायाधीश हसनैन कुरैशी की कोर्ट में चला। जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह तोमर व रमेश चंद्र मिश्रा तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने पति को उम्रकैद, 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में रिपोर्टकर्ता व सभी गवाह घटना के तथ्यों से मुकर गए फिर भी कोर्ट ने पति को हत्या का दोषी माना। सत्र लिपिक भूपेश मिश्रा ने बताया कि जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित करने का आदेश कोर्ट ने दिया है।
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