फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को उम्रकैद

सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को उम्रकैद

Sat, 06 Apr 2019 12:19 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 06 Apr 2019 12:19 AM IST
विज्ञापन
सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को उम्रकैद
औरैया। अपर जिला जज लल्लू सिंह ने एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दिबियापुर थाना क्षेत्र के चार दोषियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक सजायाफ्ता पर 2.10 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। न्यायालय ने अपने फैसले में टिप्पणी की है कि बलात्कार बहुत ही कष्टदायी और मानसिक पीड़ा को उत्पन्न करने वाला अपराध है। शारीरिक घाव भरे जा सकते हैं लेकिन मानसिक घाव भरना संभव नहीं होता। बलात्कार से जो घाव उत्पन्न होते हैं, वे मानसिक होते हैं जो पीड़िता की मृत्यु के बाद ही समाप्त होते हैं।
विज्ञापन



अभियोजन पक्ष के अनुसार दिबियापुर थाने में वादिनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 21 अगस्त वर्ष 2017 की शाम लगभग 7:30 बजे उसकी 11 वर्षीय पुत्री अपनी छोटी बहन के साथ खेतों की ओर शौच के लिए गई थी। तभी गांव के जीतू पुत्र सुरेश, गौरव, लोली व अमजद खां वहां पहुंचे और छोटी पुत्री को तमंचा दिखाकर भगा दिया। बड़ी पुत्री को खेतों की ओर खींच ले गए। वहां चारों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर थाना दिबियापुर में गौरव पुत्र रमाकांत, लोली पुत्र किशन सिंह, अमजद खां पुत्र अलबक्श, जीतू पुत्र सुरेश के विरुद्ध धारा 376 डी/34, 506 व 3/4 पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ। चार्जशीट दाखिल होने के बाद यह मामला अपर जिला जज लल्लू सिंह की अदालत में चला।
विज्ञापन



अभियोजन की ओर से सरकारी वकील जितेंद्र सिंह तोमर, चंद्रभूषण तिवारी व सुधीर कुमार गौतम ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश लल्लू सिंह ने चारों को आजीवन कारावास व प्रत्येक सजायाफ्ता पर 2.10 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर के रूप में दिलाए जाने का आदेश दिया। चारों को जिला जेल इटावा भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

-----
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed