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जहरीली शराब के कारोबारी को सात वर्ष की कैद
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औरैया। जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार ने अजीतमल थाना क्षेत्र से अवैध शराब का कारोबार करने के आरोपी जनक सिंह उर्फ छोटे सिंह निवासी बिरुहनी को सात वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी दी।
घटनाक्रम के अनुसार 23 अगस्त 2010 को एसएचओ रमेश सिंह राठौर ने गश्त के दौरान एक कच्चे रास्ते पर मारुति वैन से भारी संख्या में अवैध शराब व यूरिया का घोल बरामद किया था। इस मामले में चार आरोपी थे, जिसमें तीन आरोपी नीलेश कुमार त्रिपाठी, सुचैना सिंह, संजय तिवारी एक मार्च 2019 को कोर्ट की ओर से दंडित किए जा चुके हैं।
लेकिन आरोपी जनक सिंह धारा 313 सीआरपीसी के बयान के स्तर पर अनुपस्थित हो गया था। इसलिए उसकी पत्रावली 20 फरवरी 2019 को पृथक की गई तथा उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सोमवार को इस मामले का शेष बचा जनक सिंह उर्फ छोटे सिंह पर जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार ने निर्णय सुनाया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व एडीजीसी रमेशचंद्र ने सैकड़ों व्यक्तियों की जान के लिए घातक अवैध शराब के उक्त कारोबारी को कठोर सजा से दंडित करने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने सजा का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार ने अभियुक्त जनक सिंह उर्फ छोटे सिंह निवासी बिरुहनी को सात वर्ष के कठोर कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसकी वसूली जिला कलक्टर द्वारा की जाएगी। उसे जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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घटनाक्रम के अनुसार 23 अगस्त 2010 को एसएचओ रमेश सिंह राठौर ने गश्त के दौरान एक कच्चे रास्ते पर मारुति वैन से भारी संख्या में अवैध शराब व यूरिया का घोल बरामद किया था। इस मामले में चार आरोपी थे, जिसमें तीन आरोपी नीलेश कुमार त्रिपाठी, सुचैना सिंह, संजय तिवारी एक मार्च 2019 को कोर्ट की ओर से दंडित किए जा चुके हैं।
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लेकिन आरोपी जनक सिंह धारा 313 सीआरपीसी के बयान के स्तर पर अनुपस्थित हो गया था। इसलिए उसकी पत्रावली 20 फरवरी 2019 को पृथक की गई तथा उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सोमवार को इस मामले का शेष बचा जनक सिंह उर्फ छोटे सिंह पर जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार ने निर्णय सुनाया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व एडीजीसी रमेशचंद्र ने सैकड़ों व्यक्तियों की जान के लिए घातक अवैध शराब के उक्त कारोबारी को कठोर सजा से दंडित करने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने सजा का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार ने अभियुक्त जनक सिंह उर्फ छोटे सिंह निवासी बिरुहनी को सात वर्ष के कठोर कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसकी वसूली जिला कलक्टर द्वारा की जाएगी। उसे जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।