फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   रूपये न देने मां के हत्यारोपी पुत्र को दस साल की सजा

रूपये न देने मां के हत्यारोपी पुत्र को दस साल की सजा

Wed, 13 Dec 2017 11:54 PM IST
Updated Wed, 13 Dec 2017 11:54 PM IST
विज्ञापन
रूपये न देने मां के हत्यारोपी पुत्र को दस साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

औरैया। सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल ने बुधवार को थाना बिधूना क्षेत्र के नगला गुदे गांव निवासी राहुल यादव को अपनी मां की हत्या के मामले में दस साल जेल व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पिता व बाबा ने इस मामले में गवाही थी।

नगला गुदे गांव निवासी संजय यादव ने थाना बिधूना ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि 30 अप्रैल 2014 को उसके पुत्र राहुल यादव (23) ने अपनी मां मंजू देवी से पांच हजार रुपये की मांग की थी। रुपये न देने पर उसने अपनी मां को घूसें व हथौड़ा से मारा। जिससे उनकी मौत हो गई। घटना को आरोपी के बाबा व भाई ने देखा। लखनऊ में उपचार करा रहे मृतका के पति संजय यादव ने अपने पुत्र राहुल यादव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।
विज्ञापन


उल्लेखनीय बात यह रही कि वादी ने अपने पुत्र का मोह न करते हुए कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दी। यही नहीं आरोपी के बाबा व भाई ने भी गवाही दी। अभियोजन की ओर से डीजीसी जितेंद्र सिंह तोमर व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल ने आरोपी राहुल यादव को अपनी मां की हत्या करने के आरोप में दस वर्ष की कठोर सजा व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed