फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   लूट के आरोपी को दस साल की कैद

लूट के आरोपी को दस साल की कैद

Sun, 05 Nov 2017 11:06 PM IST
Updated Sun, 05 Nov 2017 11:06 PM IST
विज्ञापन
लूट के आरोपी को दस साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

औरैया। ओपन सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने बंगरा गांव थाना माधोगढ़ जिला जालौन निवासी इरशाद को लूट के मामले में दोषी मानते हुए दस साल की कारावास व पचास हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

भर्रापुर गांव थाना फफूंद निवासी रामेंद्र कुमार त्रिपाठी ने 23 जुलाई 2005 थाना फफूंद में रिपोर्ट लिखाई थी कि वो और उसका मित्र लाल सिंह कुशवाहा निवासी भर्रापुर शाम साढ़े सात बजे फफूंद से अपने बाइक से जा रहे थे। रास्ते में दो बदमाशों ने उनकी लाठी-डंडों से पिटाई कर दी। जिससे वह बेहोश हो गया। पुलिस की विवेचना में बंगरा गांव थाना माधौगढ़ जिला जालौन निवासी इरशाद पुत्र मुन्ना खां के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। इरशाद को लूटी हुई बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया था।
विज्ञापन


कोर्ट ने माना कि दोषी इरशाद आपराधिक गतिविधिक विशेषकर लूट की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। तथा उसने यह अपराध जानबूझ कर सुनियोजित ढंग से आर्थिक लाभ के लिए किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी संजय श्रीवास्तव व रमेशचंद्र मिश्रा एवं बचाव पक्ष को सुनने के बाद एडीजे लल्लू सिंह ने अभियुक्त इरशाद को धारा 392 के अपराध के लिए दस वर्ष के कठोर कारावास व पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। आरोपी को जिला कारागार भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed