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एक लाइसेंसधारक दो शस्त्र ही रख सकेगा
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औरैया। शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण की अविधि तीन से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गई है। प्रभारी अधिकारी शस्त्र/एडीएम एमपी सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लाइसेंस धारक केवल दो शस्त्र रख सकता है। यदि किसी के पास तीन शस्त्र हैं तो एक का लाइसेंस निरस्त कराना होगा या सरेंडर करना होगा।
एडीएम ने बताया कि लाइसेंस की अवधि धारा-15 के अनुसार तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गई है। शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण के लिए तीन वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष का शुल्क जमा कर जरूर प्रपत्रों के साथ आवेदन करना होगा।
एडीएम ने बताया कि जिले से जारी किए गए प्रत्येक शस्त्र लाइसेंसों का राष्ट्रीय डाटावेस (एनडीएएलएलिस) पर यूआई नंबर दर्ज किया जाना आवश्यक है। इसके लिए 30 जून 20 अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। इस तिथि तक जिन लाइसेंस धारकों ने अपने लाइसेंस पर यूआईएन नंबर अंकित नहीं कराया है या जिनकी इस तिथि तक यूआईएन नंबर जारी नहीं हुआ है। वह शस्त्र अवैध हो चुके हैं।
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एडीएम ने बताया कि लाइसेंस की अवधि धारा-15 के अनुसार तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गई है। शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण के लिए तीन वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष का शुल्क जमा कर जरूर प्रपत्रों के साथ आवेदन करना होगा।
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एडीएम ने बताया कि जिले से जारी किए गए प्रत्येक शस्त्र लाइसेंसों का राष्ट्रीय डाटावेस (एनडीएएलएलिस) पर यूआई नंबर दर्ज किया जाना आवश्यक है। इसके लिए 30 जून 20 अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। इस तिथि तक जिन लाइसेंस धारकों ने अपने लाइसेंस पर यूआईएन नंबर अंकित नहीं कराया है या जिनकी इस तिथि तक यूआईएन नंबर जारी नहीं हुआ है। वह शस्त्र अवैध हो चुके हैं।
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