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Auraiya News: कैंसर पीड़ित भाई की देखरेख में जुटे आरोपी को कोर्ट ने दी राहत
Sun, 30 Aug 2026 12:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:15 AM IST
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औरैया। थाना फफूंद क्षेत्र से जुड़े 2014 के एक पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान की अदालत ने आरोपी कल्लू उर्फ नुजहत का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है। आरोपी भाई के कैंसर पीड़ित होने के चलते अदालत में पेश नहीं हो सका था, जिसके बाद उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था।
थाना फफूंद में वर्ष 2014 में एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में कस्बा के मोहल्ला केशरवाली निवासी कल्लू उर्फ नुजहत पहले से जमानत पर था। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान सामने आया आरोपी के भाई को कैंसर है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। भाई की देखरेख में व्यस्त होने के कारण अभियुक्त तय तिथि पर न्यायालय में पेश नहीं हो सका था। आरोपी 19 अगस्त 2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने 50 हजार रुपये व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो जमानतों पर शर्त के साथ जमानत मंजूर कर ली।
अतिरिक्त दहेज और पीटने में आरोपी पति को राहत
औरैया। दिबियापुर थाना क्षेत्र में अतिरिक्त दहेज की मांग और पत्नी को पीटने के आरोपी पति आयुष पाल निवासी शांति नगर को जिला एवं सत्र न्यायालय से राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान जमानत दाखिल करने पर जमानत मंजूर की है। (संवाद)
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थाना फफूंद में वर्ष 2014 में एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में कस्बा के मोहल्ला केशरवाली निवासी कल्लू उर्फ नुजहत पहले से जमानत पर था। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान सामने आया आरोपी के भाई को कैंसर है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। भाई की देखरेख में व्यस्त होने के कारण अभियुक्त तय तिथि पर न्यायालय में पेश नहीं हो सका था। आरोपी 19 अगस्त 2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने 50 हजार रुपये व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो जमानतों पर शर्त के साथ जमानत मंजूर कर ली।
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अतिरिक्त दहेज और पीटने में आरोपी पति को राहत
औरैया। दिबियापुर थाना क्षेत्र में अतिरिक्त दहेज की मांग और पत्नी को पीटने के आरोपी पति आयुष पाल निवासी शांति नगर को जिला एवं सत्र न्यायालय से राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान जमानत दाखिल करने पर जमानत मंजूर की है। (संवाद)
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