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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा फफूंद थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी के आरोपी पिता-पुत्र तथा फर्जी नोट छापने के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि वादी ने थाना बिधूना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 वर्षीय शादीशुदा पुत्री को उसके गांव का ही हरेंद्र प्रताप उर्फ पंकज दो वर्ष से डरा-धमकाकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। मोबाइल से अश्लील वीडियो एवं फोटो बनाकर वायरल कर दिए। 26 सितंबर से जेल में निरुद्ध हरेंद्र प्रताप निवासी रामनगर ककराघाट बिधूना ने सत्र न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की। सत्र न्यायाधीश डॉ.दीपक स्वरूप सक्सेना ने आरोपी की याचिका खारिज कर दी।
फफूंद थाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संतोष कुमारी ने रिपोर्ट लिखाई कि पति दिग्विजय सिंह की 22 जुलाई 2020 को ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। आरोपियों ने पति को अविवाहित दर्शाकर संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से तहसील बिधूना में दावा प्रस्तुत किया। इसे मामले में गंगादेवी पत्नी फूल सिंह व अरविंद सिंह पुत्र स्वर्गीय फूल सिंह निवासी राजा का पुर्वा (पाता) थाना फफूंद ने अग्रिम जमानत सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की। जिसे सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। कोतवाली औरैया क्षेत्र में फर्जी नोट रखने व छापने के आरोपी मो. शहंशाह उर्फ समीर पठान निवासी सत्तेश्वर की जमानत याचिका खारिज हुई। वह 23 अगस्त 2020 से जेल में निरुद्ध है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि वादी ने थाना बिधूना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 वर्षीय शादीशुदा पुत्री को उसके गांव का ही हरेंद्र प्रताप उर्फ पंकज दो वर्ष से डरा-धमकाकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। मोबाइल से अश्लील वीडियो एवं फोटो बनाकर वायरल कर दिए। 26 सितंबर से जेल में निरुद्ध हरेंद्र प्रताप निवासी रामनगर ककराघाट बिधूना ने सत्र न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की। सत्र न्यायाधीश डॉ.दीपक स्वरूप सक्सेना ने आरोपी की याचिका खारिज कर दी।
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फफूंद थाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संतोष कुमारी ने रिपोर्ट लिखाई कि पति दिग्विजय सिंह की 22 जुलाई 2020 को ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। आरोपियों ने पति को अविवाहित दर्शाकर संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से तहसील बिधूना में दावा प्रस्तुत किया। इसे मामले में गंगादेवी पत्नी फूल सिंह व अरविंद सिंह पुत्र स्वर्गीय फूल सिंह निवासी राजा का पुर्वा (पाता) थाना फफूंद ने अग्रिम जमानत सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की। जिसे सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। कोतवाली औरैया क्षेत्र में फर्जी नोट रखने व छापने के आरोपी मो. शहंशाह उर्फ समीर पठान निवासी सत्तेश्वर की जमानत याचिका खारिज हुई। वह 23 अगस्त 2020 से जेल में निरुद्ध है।
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