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दहेज हत्या के दो मामलों में चार की जमानत याचिका खारिज
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औरैया। सत्र न्यायालय से दहेज हत्या के दो मामलों में जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि सहायल थाना क्षेत्र में 18 मई को नवविवाहिता स्वाती की जलकर मौत हो जाने पर दहेज हत्या में आरोपी पति उमेश कुमार पुत्र स्व. छोटे लाल निवासी लहरापुर सहायल की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुई। न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
दूसरा दहेज हत्या का मामला अजीतमल क्षेत्र का है। 26 जून 2018 को ऊमा देवी की दहेज को लेकर मारपीट व फांसी से मार डालने के आरोप में ससुर शिव दयाल, सास अन्नपूर्णा व जेठानी गीता देवी को जेल भेजा गया। इन तीनों की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में पेश हुई। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने आरोपी ससुर, सास व जेेठानी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
थाना अछल्दा क्षेत्र में संतान उत्पन्न न होने पर ताना मारकर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति आलोक पुत्र अजब सिंह निवासी गौतला (अछल्दा) की जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। आरती की 19 जून को 20 को जहर खाने से मृत्यु हुई थी।
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दूसरा दहेज हत्या का मामला अजीतमल क्षेत्र का है। 26 जून 2018 को ऊमा देवी की दहेज को लेकर मारपीट व फांसी से मार डालने के आरोप में ससुर शिव दयाल, सास अन्नपूर्णा व जेठानी गीता देवी को जेल भेजा गया। इन तीनों की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में पेश हुई। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने आरोपी ससुर, सास व जेेठानी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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थाना अछल्दा क्षेत्र में संतान उत्पन्न न होने पर ताना मारकर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति आलोक पुत्र अजब सिंह निवासी गौतला (अछल्दा) की जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। आरती की 19 जून को 20 को जहर खाने से मृत्यु हुई थी।
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