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Auraiya News: एआरटीओ कार्यालय पर छापेमारी में गिरफ्तार दलाल जेल भेजे गए
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औरैया। शुक्रवार को एआरटीओ कार्यालय पर हुई छापेमारी में गिरफ्तार पांचों आरोपियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया। इन आरोपियों को दिबियापुर थाना पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया। जहां से रिमांड मजिस्ट्रेट प्रवीन सिंह ने सभी को जेल भेज दिया तथा उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की तिथि 31 जुलाई तय कर थाने से आख्या तलब की है।
डीएम व एसपी के नेतृत्व में शुक्रवार को एआरटीओ कार्यालय पर हुई छापेमारी में पुलिस ने मौके से पांच लोग विजय यादव, विकास दीक्षित, हिमांशु, नितिन उर्फ गोल्डी भदौरिया, गोपाल उर्फ स्वदेश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पांच लोगों के अलावा 10 लोगों को भागा हुआ घोषित कर नामजद किया है। इन पांचों के अलावा शिवदत्त यादव, भूरे यादव, धर्मवीर, विपिन यादव, शैलेंश उर्फ शैलेंद्र, राजकुमार, दीपू यादव, लल्ला सेंगर, रिशू यादव, बृह्मानंद को गंभीर धाराओं में नामजद किया गया है।
थाना प्रभारी पूजा सिंह राठौर ने इन सभी पर भारतीय न्याय संहिता (वीएनएस) धारा 204, 319(2), 338, 340 जैसी धाराओं में आरोपी बनाया है। उन्होंने इस एआरटीओ कार्यालय में दलालों का समूह क्रियाशील होने व छल करके कूटरचित दस्तावेज व कागजात तैयार करने पर उठाया गया कदम दर्शाया है। पुलिस ने मौके से 11 दोपहिया वाहन, लैपटाप, कंप्यूटर, छह मोबाइल, प्रिंटर, बैट्री, कुर्सियां, बैग आदि लावारिश बरामद दिखाए है।
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शनिवार को अवकाश होने के कारण गिरफ्तार पांचों को कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट प्रवीन सिंह के समक्ष पुलिस ने पेश किया। जहां पर बचाव पक्ष के वकीलों ने पुलिस द्वारा लगाई गईं धाराओं को गलत लगाने की बात कहते हुए उन्हें निर्दोष बताते हुए जमानत याचिका प्रस्तुत की। जिस पर कोर्ट ने थाने से आख्या तलब कर सुनवाई तिथि 31 जुलाई तय कर सभी को जेल भेज दिया। गिरफ्तार लोगों के परिजनों ने दलाली जैसे कार्य न करने व कोई पिछला आपराधिक इतिहास न होने की बात कही।
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डीएम व एसपी के नेतृत्व में शुक्रवार को एआरटीओ कार्यालय पर हुई छापेमारी में पुलिस ने मौके से पांच लोग विजय यादव, विकास दीक्षित, हिमांशु, नितिन उर्फ गोल्डी भदौरिया, गोपाल उर्फ स्वदेश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पांच लोगों के अलावा 10 लोगों को भागा हुआ घोषित कर नामजद किया है। इन पांचों के अलावा शिवदत्त यादव, भूरे यादव, धर्मवीर, विपिन यादव, शैलेंश उर्फ शैलेंद्र, राजकुमार, दीपू यादव, लल्ला सेंगर, रिशू यादव, बृह्मानंद को गंभीर धाराओं में नामजद किया गया है।
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थाना प्रभारी पूजा सिंह राठौर ने इन सभी पर भारतीय न्याय संहिता (वीएनएस) धारा 204, 319(2), 338, 340 जैसी धाराओं में आरोपी बनाया है। उन्होंने इस एआरटीओ कार्यालय में दलालों का समूह क्रियाशील होने व छल करके कूटरचित दस्तावेज व कागजात तैयार करने पर उठाया गया कदम दर्शाया है। पुलिस ने मौके से 11 दोपहिया वाहन, लैपटाप, कंप्यूटर, छह मोबाइल, प्रिंटर, बैट्री, कुर्सियां, बैग आदि लावारिश बरामद दिखाए है।
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शनिवार को अवकाश होने के कारण गिरफ्तार पांचों को कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट प्रवीन सिंह के समक्ष पुलिस ने पेश किया। जहां पर बचाव पक्ष के वकीलों ने पुलिस द्वारा लगाई गईं धाराओं को गलत लगाने की बात कहते हुए उन्हें निर्दोष बताते हुए जमानत याचिका प्रस्तुत की। जिस पर कोर्ट ने थाने से आख्या तलब कर सुनवाई तिथि 31 जुलाई तय कर सभी को जेल भेज दिया। गिरफ्तार लोगों के परिजनों ने दलाली जैसे कार्य न करने व कोई पिछला आपराधिक इतिहास न होने की बात कही।