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Auraiya News: महिला की हत्या में ससुर व सास की जमानत अर्जी खारिज
Fri, 07 Aug 2026 12:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Fri, 07 Aug 2026 12:19 AM IST
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औरैया। दहेज हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी ससुर शिवप्रताप सिंह और सास मनोज सेंगर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। घटना थाना एरवाकटरा क्षेत्र के गांव हमीरपुर रुरू की है। यहां मुस्कान (27) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी।
वादिनी इटावा के गांव नसीदीपुर निवासी नीलम देवी ने थाना एरवाकटरा पुलिस को 13 मई को बताया था कि बेटी मुस्कान की शादी 29 जून 2020 को नितिन सिंह सेंगर के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति नितिन सिंह, ससुर शिवप्रताप सिंह, सास मनोज कुमारी, देवर सचिन सिंह और देवरानी प्रियंका की ओर से पांच लाख रुपये, सोने की चेन व अंगूठी की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाता था।
विरोध करने पर आरोपी मारपीट और जान से मारने की धमकी देते थे। 12 मई की शाम करीब चार बजे आरोपियों ने मिलकर मुस्कान की हत्या कर फंदे से लटका दिया। बृहस्पतिवार को मामले में सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने आरोपी शिवप्रताप सिंह और मनोज सेंगर की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
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वादिनी इटावा के गांव नसीदीपुर निवासी नीलम देवी ने थाना एरवाकटरा पुलिस को 13 मई को बताया था कि बेटी मुस्कान की शादी 29 जून 2020 को नितिन सिंह सेंगर के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति नितिन सिंह, ससुर शिवप्रताप सिंह, सास मनोज कुमारी, देवर सचिन सिंह और देवरानी प्रियंका की ओर से पांच लाख रुपये, सोने की चेन व अंगूठी की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाता था।
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विरोध करने पर आरोपी मारपीट और जान से मारने की धमकी देते थे। 12 मई की शाम करीब चार बजे आरोपियों ने मिलकर मुस्कान की हत्या कर फंदे से लटका दिया। बृहस्पतिवार को मामले में सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने आरोपी शिवप्रताप सिंह और मनोज सेंगर की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
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