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Auraiya News: बहू की हत्या के मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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= सोते समय लाठी-सरिया से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था
औरैया। फफूंद थाना क्षेत्र में 9.5 लाख रुपये के विवाद के चलते बहू की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान की अदालत ने मंगलवार को अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया।
वादी मीना कुमारी ने बताया कि 22 जून की रात को आरोपी शिव बृजेन्द्र उर्फ छोटू, राजकुमार व रजनी ने घर में घुसकर सोते वक्त रोशनी को दबोच लिया और लाठी-सरिया से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने रंजिश और झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया, जबकि अभियोजन पक्ष ने गंभीर अपराध का हवाला देकर विरोध किया। अदालत ने मृतका के शरीर पर नौ गंभीर चोटों और सिर में चोट लगने से मौत की पुष्टि तथा चश्मदीद गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी शिव बृजेन्द्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी।(संवाद)
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औरैया। फफूंद थाना क्षेत्र में 9.5 लाख रुपये के विवाद के चलते बहू की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान की अदालत ने मंगलवार को अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया।
वादी मीना कुमारी ने बताया कि 22 जून की रात को आरोपी शिव बृजेन्द्र उर्फ छोटू, राजकुमार व रजनी ने घर में घुसकर सोते वक्त रोशनी को दबोच लिया और लाठी-सरिया से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने रंजिश और झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया, जबकि अभियोजन पक्ष ने गंभीर अपराध का हवाला देकर विरोध किया। अदालत ने मृतका के शरीर पर नौ गंभीर चोटों और सिर में चोट लगने से मौत की पुष्टि तथा चश्मदीद गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी शिव बृजेन्द्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी।(संवाद)
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