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Auraiya News: ज्वैलरी दुकान से अंगूठी चोरी के आरोपी को जमानत
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औरैया। थाना कुदरकोट क्षेत्र के मेन बाजार चौराहा स्थित न्यू मां अलोपा ज्वैलर्स की दुकान से सोने की अंगूठियां चोरी करने के आरोपी भोपाल मध्य प्रदेश निवासी कासिम अब्बास ईरानी की जमानत अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान की अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के एक जमानगीर प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया है।
कुदरकोट निवासी समीर सोनी ने 19 सितंबर को थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 19 सितंबर को दोपहर बाइक सवार दो आरोपी आए थे। इनमें से एक व्यक्ति हेलमेट पहने बाहर रेकी कर रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति दुकान के अंदर आया। उसने समीर के छोटे भाई शिवम सोनी से जेवर दिखाने को कहा। जेवर देखते समय उसने चालाकी से सोने की अंगूठियां पार कर दीं। दुकानदार को चोरी की जानकारी व्यक्ति के जाने के बाद हुई।
पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान भोपाल के भानपुर निवासी कासिम अब्बास ईरानी का नाम सामने आया और पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की छह अंगूठियां बरामद करने का दावा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी 26 सितंबर से जेल में है।
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अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया है, मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज था और मौके से कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं बनाया गया। वहीं शासकीय अधिवक्ता ने बरामदगी के आधार पर जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि आरोपी को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया था तथा बरामदगी व गिरफ्तारी में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। मामले के तथ्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया।
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कुदरकोट निवासी समीर सोनी ने 19 सितंबर को थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 19 सितंबर को दोपहर बाइक सवार दो आरोपी आए थे। इनमें से एक व्यक्ति हेलमेट पहने बाहर रेकी कर रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति दुकान के अंदर आया। उसने समीर के छोटे भाई शिवम सोनी से जेवर दिखाने को कहा। जेवर देखते समय उसने चालाकी से सोने की अंगूठियां पार कर दीं। दुकानदार को चोरी की जानकारी व्यक्ति के जाने के बाद हुई।
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पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान भोपाल के भानपुर निवासी कासिम अब्बास ईरानी का नाम सामने आया और पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की छह अंगूठियां बरामद करने का दावा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी 26 सितंबर से जेल में है।
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अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया है, मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज था और मौके से कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं बनाया गया। वहीं शासकीय अधिवक्ता ने बरामदगी के आधार पर जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि आरोपी को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया था तथा बरामदगी व गिरफ्तारी में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। मामले के तथ्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया।