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उच्च न्यायालय ने 23 मार्च तक जांच पूरी करने के दिए आदेश

Wed, 09 Mar 2022 11:08 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Mar 2022 11:08 PM IST
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auraiya news,Complete corruption investigation by March 23: High Court
अजीतमल। नगर पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की जांच का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। सभासदों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को 23 मार्च तक जांच पूरी करने का आदेश दिया हैं। अपर जिलाधिकारी ने इस मामले में चार सदस्यीय जांच समिति गठित कर रखी है।
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नगर पंचायत सभासद ज्योति सिंह, अमृत सिंह, भूपेंद्र सिंह, शैलेंद्र कुमार, महेश यादव, गोपाल सिंह, अशोक कुमार आदि ने 17 नवंबर 2021 को डीएम को शिकायती पत्र देकर नगर पंचायत में कराए जा रहे कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
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जिस पर अपर जिलाधिकारी ने 23 नवंबर को उपजिलाधिकारी अजीतमल, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग औरैया, जीएम डीआईसी और ई-डिस्टिक्ट मैनेजर की चार सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी थी।
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टीम नगर पंचायत बाबरपुर-अजीतमल पहुंच कर जांच भी कर चुकी है। इसके बाद भी रिपोर्ट देने में देर की जा रही है। इस पर सभासद ज्योति सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट इलाहाबाद ने 23 मार्च तक जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। सभासद ज्योति सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर आदेश का हवाला देते हुए शीघ्र जांच पूरी करवाने की मांगी की है।
उपजिलाधिकारी अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि जांच समिति ने पूरी कर ली है। चुनाव मतगणना के चलते जिलाधिकारी को भेजी नहीं जा सकी है।
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