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Auraiya News: चकबंदी भूचित्र में हुई गलती सुधरेगी
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औरैया। बिधूना के सिवरा गांव में चकबंदी के दौरान तैयार किए गए भूचित्र में हुई गलती को अब सुधारा जाएगा। गाटा संख्या 162 के नक्शे में अभिलेखों में दर्ज रकबे से 0.186 हेक्टेयर जमीन कम दर्शाई गई थी। तहसीलदार और चकबंदी विभाग की जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हुई। इसके बाद न्यायालय ने भूचित्र संशोधित करने का आदेश दिया है।
गांव निवासी रामकिशोर ने गाटा संख्या 162 के नक्शे में संशोधन के लिए जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया था। रामकिशोर का कहना था कि गाटा संख्या का नक्शा अभिलेखों में दर्ज 1.226 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अनुरूप नहीं था। मौके पर नाप कराने के दौरान जमीन के भूचित्र में कमी का पता चला था। तहसीलदार बिधूना की 16 जून 2026 की आख्या में यह बात सामने आई।
गाटा संख्या 162 का भूचित्र नक्शे में केवल 1.04 हेक्टेयर का बना था। जबकि अभिलेखों में इसका क्षेत्रफल 1.226 हेक्टेयर दर्ज है। इस तरह नक्शे में 0.186 हेक्टेयर भूमि का भूचित्र कम था। जांच में पता चला कि चकबंदी से पहले के पांच गाटों को मिलाकर नया गाटा संख्या 162 बनाया गया था। इसमें पुराने गाटा संख्या 109 का 0.396 हेक्टेयर क्षेत्रफल भी शामिल था। लेकिन नक्शा तैयार करते समय उसका पूरा भूचित्र नहीं बनाया गया।
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चकबंदी विभाग के नक्शानवीस की जांच में भी भूचित्र तैयार करते समय त्रुटि होने की पुष्टि हुई। रिपोर्ट में पुराने गाटा संख्या 109 का भूभाग नक्शे में छूट जाने की बात सामने आई। न्यायालय ने दोनों रिपोर्टों पर विचार किया। इसके बाद भूचित्र संशोधन को उचित माना गया। अदालत ने चकबंदी विभाग की आख्या और नजरी नक्शे को आदेश का हिस्सा बनाया है। गाटा संख्या 162 का भूचित्र संशोधित करने का आदेश दिया गया है। साथ ही तहसीलदार बिधूना को निर्देश दिए गए हैं। उन्हें राजस्व अभिलेखों में आदेश के अनुसार अमलदरामद कराने के लिए नोटिस जारी करना होगा।
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गांव निवासी रामकिशोर ने गाटा संख्या 162 के नक्शे में संशोधन के लिए जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया था। रामकिशोर का कहना था कि गाटा संख्या का नक्शा अभिलेखों में दर्ज 1.226 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अनुरूप नहीं था। मौके पर नाप कराने के दौरान जमीन के भूचित्र में कमी का पता चला था। तहसीलदार बिधूना की 16 जून 2026 की आख्या में यह बात सामने आई।
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गाटा संख्या 162 का भूचित्र नक्शे में केवल 1.04 हेक्टेयर का बना था। जबकि अभिलेखों में इसका क्षेत्रफल 1.226 हेक्टेयर दर्ज है। इस तरह नक्शे में 0.186 हेक्टेयर भूमि का भूचित्र कम था। जांच में पता चला कि चकबंदी से पहले के पांच गाटों को मिलाकर नया गाटा संख्या 162 बनाया गया था। इसमें पुराने गाटा संख्या 109 का 0.396 हेक्टेयर क्षेत्रफल भी शामिल था। लेकिन नक्शा तैयार करते समय उसका पूरा भूचित्र नहीं बनाया गया।
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चकबंदी विभाग के नक्शानवीस की जांच में भी भूचित्र तैयार करते समय त्रुटि होने की पुष्टि हुई। रिपोर्ट में पुराने गाटा संख्या 109 का भूभाग नक्शे में छूट जाने की बात सामने आई। न्यायालय ने दोनों रिपोर्टों पर विचार किया। इसके बाद भूचित्र संशोधन को उचित माना गया। अदालत ने चकबंदी विभाग की आख्या और नजरी नक्शे को आदेश का हिस्सा बनाया है। गाटा संख्या 162 का भूचित्र संशोधित करने का आदेश दिया गया है। साथ ही तहसीलदार बिधूना को निर्देश दिए गए हैं। उन्हें राजस्व अभिलेखों में आदेश के अनुसार अमलदरामद कराने के लिए नोटिस जारी करना होगा।