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Auraiya News: जानलेवा हमले के तीन दोषियों को 10 वर्ष का कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विकास गोस्वामी ने सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम क्योंटरा में 20 वर्ष पूर्व फायरिंग करके एक व्यक्ति को घायल करने के मामले में तीन दोषी राहुल पाठक, माना खां, दूल्हा धानुक को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से उक्त मामले की पैरवी कर एडीजीसी चन्द्रभूषण तिवारी ने बताया कोतवाली (सदर) क्षेत्र के ग्राम क्योंटरा का यह मामला 17 दिसंबर 2004 का है। मामले के वादी लाखन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह क्योंटरा गांव का राशन डीलर है। गांव के गोपाल पाठक, राहुल पाठक, माना खां, विमल पाठक, दूल्हा धानुक, वीर बहादुर आदि सभी लोग उससे माहवारी बांधने का रुपया मांगते हैं।
उसने यह बंधौरी देने से मना कर दिया। इसी रंजिश के कारण 17 दिसंबर 2004 को वह व उसका भाई राम बहादुर सिंह, दिनेश पाण्डेय, रजपाल सिंह व कन्हई सिंह औरैया से बाजार करके वापस घर जा रहे थे। तभी नारायण त्रिवेदी ग्राम क्योंटरा के खेत के पास पहुंचे। तभी दो बजे मुल्जिमान असलहों से लैस होकर सड़क पर आ गये। वीर बहादुर ने ललकारा और सभी ने असलाहों से फायर किए। इससे उसका भाई राम बहादुर सिंह घायल होकर जमीन पर गिर गया।
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रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने विवेचना कर पांच आरोपी गोपाल पाठक, राहुल पाठक, माना खां, दूल्हा धानुक व वीर बहादुर पाठक निवासी क्योंटरा के विरूद्ध प्राणघातक हमला व अन्य धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विकास गोस्वामी ने तीनों दोषी राहुल पाठक, माना खां, दूल्हा धानुक को प्राणघातक हमले के आरोप में कुल 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 31-31 हजार रुपये प्रत्येक पर अर्थदंड की सजा गुरुवार को सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर सभी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। तीनों अभियुक्तों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विकास गोस्वामी ने सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम क्योंटरा में 20 वर्ष पूर्व फायरिंग करके एक व्यक्ति को घायल करने के मामले में तीन दोषी राहुल पाठक, माना खां, दूल्हा धानुक को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से उक्त मामले की पैरवी कर एडीजीसी चन्द्रभूषण तिवारी ने बताया कोतवाली (सदर) क्षेत्र के ग्राम क्योंटरा का यह मामला 17 दिसंबर 2004 का है। मामले के वादी लाखन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह क्योंटरा गांव का राशन डीलर है। गांव के गोपाल पाठक, राहुल पाठक, माना खां, विमल पाठक, दूल्हा धानुक, वीर बहादुर आदि सभी लोग उससे माहवारी बांधने का रुपया मांगते हैं।
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उसने यह बंधौरी देने से मना कर दिया। इसी रंजिश के कारण 17 दिसंबर 2004 को वह व उसका भाई राम बहादुर सिंह, दिनेश पाण्डेय, रजपाल सिंह व कन्हई सिंह औरैया से बाजार करके वापस घर जा रहे थे। तभी नारायण त्रिवेदी ग्राम क्योंटरा के खेत के पास पहुंचे। तभी दो बजे मुल्जिमान असलहों से लैस होकर सड़क पर आ गये। वीर बहादुर ने ललकारा और सभी ने असलाहों से फायर किए। इससे उसका भाई राम बहादुर सिंह घायल होकर जमीन पर गिर गया।
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रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने विवेचना कर पांच आरोपी गोपाल पाठक, राहुल पाठक, माना खां, दूल्हा धानुक व वीर बहादुर पाठक निवासी क्योंटरा के विरूद्ध प्राणघातक हमला व अन्य धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विकास गोस्वामी ने तीनों दोषी राहुल पाठक, माना खां, दूल्हा धानुक को प्राणघातक हमले के आरोप में कुल 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 31-31 हजार रुपये प्रत्येक पर अर्थदंड की सजा गुरुवार को सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर सभी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। तीनों अभियुक्तों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।