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Auraiya News: मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद

Tue, 25 Apr 2023 12:19 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 25 Apr 2023 12:19 AM IST
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10 years imprisonment for the accused of raping an innocent
औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मनराज सिंह ने अछल्दा थाना क्षेत्र में मासूम के साथ दुष्कर्म के छह वर्ष पुराने मामले में दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने अछल्दा थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। बताया था कि 14 जून 2017 को घर के पास भागवत कथा शुरू हो रही थी। शाम को बच्चों के साथ उसकी आठ वर्षीय पुत्री खेल रही थी। रात नौ बजे के करीब बच्चे व परिवार के साथ वह सो गया। रात में ही उसकी पुत्री अचानक गायब हो गई।
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सुबह पांच बजे खोजने पर पता चला कि आरोपी कल्लू सोते समय उसकी बेटी को उठा ले गया और रेलवे लाइन किनारे पावर हाउस के पास धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। गांव वालों ने बेटी को बेसुध हालत में पड़ा पाया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया। यह मामला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अधिनियम) मनराज सिंह की कोर्ट में चला।
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अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर व मुदल मिश्रा ने 12 वर्ष से कम आयु की पीड़िता के साथ कारित अपराध के लिए कठोर दण्ड देने की बहस की। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त को मेहनत-मजदूरी करने वाला बताया तथा यह प्रथम अपराध करने पर दया की याचना की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने दोषी कल्लू पुत्र तेजसिंह निवासी बैसोली अछल्दा को दस वर्ष के कठोर कारावास व पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि से आधी पीड़िता को चिकित्सकीय एवं पुनर्वास की पूर्ति के लिए देने का आदेश दिया। दोषी कल्लू को इटावा जेल भेजा गया है।
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