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Auraiya News: बालक से दुष्कर्म के प्रयास में 10 वर्ष का कारावास

Wed, 16 Sep 2026 11:58 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:58 PM IST
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10 years' imprisonment for attempted sexual assault on a minor boy
-औरैया न्यायालय ने अछल्दा थाना क्षेत्र के 2018 के मामले में सुनाई सजा
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-कोर्ट ने अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर ठहराया दोषी
संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। अछल्दा थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 के दौरान एक बालक के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पीठासीन अधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त अछल्दा के मोहल्ला सराय बाजार निवासी अम्बुज को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को दोनों धाराओं में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है।
वादी मुकदमा द्वारा दर्ज कराएं मुकदमा के अनुसार, घटना 23 फरवरी 2018 की है। उनका 10 वर्षीय बेटा घर के पीछे खेल रहा था, तभी पड़ोसी अम्बुज उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गया। आरोपी बच्चे को पीछे वाले अंधेरे कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्चे द्वारा विरोध करने और रोने-चिल्लाने पर आरोपी ने उसका गला भी दबाया था। शोर सुनकर आसपास की महिलाएं मौके पर पहुंचीं, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला।
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पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों और महत्वपूर्ण अभिलेखीय साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त दोषी पाया। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी और पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को कुल सजा में समायोजित किया जाएगा।
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