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'नहीं करवाई पोस्टमार्टम में रेप न आने की सिफारिश'

Sat, 18 May 2013 01:15 AM IST
गाजियाबाद/ब्यूरो
गाजियाबाद/ब्यूरो Updated Sat, 18 May 2013 01:15 AM IST
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arushi murder case

आरुषि-हेमराज मर्डर केस में शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट में आरोपी डा. राजेश तलवार के 313 के बयान शुरू हुए। डा. तलवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदलाव के लिए सीओ केके गौतम सिफारिशी फोन करवाने से इनकार किया।

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करीब ढाई घंटे चली कार्यवाही में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी से 188 सवालों के जवाब दर्ज किए। कार्यवाही के दौरान अभियोजन की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक वीके शर्मा और बीके सिंह उपस्थित रहे।
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डिफेंस के अधिवक्ता मीर तनवीर अहमद और मनोज शिशौदिया भी कोर्ट में उपस्थित रहे। बाकी बयान 20 मई को होंगे। विशेष कोर्ट में 313 के बयान कार्यवाही दोपहर पौने दो बजे से सवा चार बजे तक चली।
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पहले दिन विशेष न्यायाधीश ने ड्राइवर उमेश, गार्ड वीरेंद्र, डा. दोहरे, केके शर्मा, पड़ोसी रोहित कोचर, यूपी पुलिस के रिटायर्ड सीओ केके गौतम, श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार कराने वाले पंडित कृपाशंकर आदि करीब 14 गवाहों के बयानों से संबंधित सवाल पूछे।

एक सवाल के जवाब में डा. तलवार का कहना था कि उनके भाई डा. दिनेश तलवार का नाम लेकर डा. सुशील द्वारा सीओ केके गौतम से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप न आने की सिफारिश करवाने की बात बिलकुल झूठी है।


उन्होंने ऐसा कोई फोन न तो किसी को किया और न ही किसी से करवाया। डा. तलवार का यह भी कहना था कि डा. दोहरे के अलावा ज्यादातर गवाहों ने सीबीआई के दबाव में अपने बयान दिए हैं।

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