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आदमपुर में कुल्हाड़ी से प्रहार कर जंगली सुअर का शिकार, तीन शिकारी गिरफ्तार
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आदमपुर के गांव गुरेठा के जंगल में रविवार की रात को शिकारियों ने जाल लगाकर जंगली सुअर का शिकार कर लिया। कुल्हाड़ी से प्रहार कर घायल कर दिया। इसके कुछ समय बाद जंगली सुअर की मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने तीन शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। सुअर का शव एवं जाल समेत अन्य सामान बरामद किया गया। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
आदमपुर वन क्षेत्र बीट के संरक्षक जयकरण सिंह ने बताया कि रविवार की रात को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गुरेठा के जंगल में तीन शिकारी जंगली सुअर का शिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम थाना पुलिस टीम को साथ लेकर मौके पर पहुंची। गांव में स्थित गोशाला से उत्तर की दिशा में जंगल में मौके पर जाकर देखा तो तीन शिकारियों ने जाल में जंगली सुअर को फंसा रखा था। कुल्हाड़ी से प्रहार भी किया था ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। घेराबंदी करके तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से जंगली सुअर का शव, कुल्हाड़ी, जाल, रस्सी बरामद की गई। थाना अध्यक्ष राम प्रकाश शर्मा ने बताया कि वन संरक्षक जयकरण की तहरीर पर जंगली सुअर का शिकार करने के मामले में गुरेठा निवासी रोहन, संतोष और भोले के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 29 और 51 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किए जाने की तैयारी की जा रही है।
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आदमपुर वन क्षेत्र बीट के संरक्षक जयकरण सिंह ने बताया कि रविवार की रात को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गुरेठा के जंगल में तीन शिकारी जंगली सुअर का शिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम थाना पुलिस टीम को साथ लेकर मौके पर पहुंची। गांव में स्थित गोशाला से उत्तर की दिशा में जंगल में मौके पर जाकर देखा तो तीन शिकारियों ने जाल में जंगली सुअर को फंसा रखा था। कुल्हाड़ी से प्रहार भी किया था ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। घेराबंदी करके तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से जंगली सुअर का शव, कुल्हाड़ी, जाल, रस्सी बरामद की गई। थाना अध्यक्ष राम प्रकाश शर्मा ने बताया कि वन संरक्षक जयकरण की तहरीर पर जंगली सुअर का शिकार करने के मामले में गुरेठा निवासी रोहन, संतोष और भोले के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 29 और 51 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किए जाने की तैयारी की जा रही है।
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