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अपहरण कर दुष्कर्म करने में पीड़िता के रिश्तेदार को 12 साल की सजा
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अमरोहा। अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने पीड़िता के रिश्तेदार को बारह साल की सजा सुनाई है। साथ ही 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को सौंपने के निर्देश दिए हैं। आरोपी जमानत पर बाहर था, कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
यह घटना हसनपुर थानाक्षेत्र के एक गांव की है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। किसान के बेटे की ससुराल का रिश्तेदार उसके घर आता-जाता था। 6 नवंबर 2012 की शाम बबलू ने किसान की 13 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया था। परिजनों ने काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। कई महीने बाद किशोरी बबलू के चंगुल से बरामद हुई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले में किशोरी के पिता ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी बबलू के खिलाफ अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म की धाराओं में एफआईआर दर्ज की। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल आरोपी बब्लू जमानत पर जेल से बाहर आ गया था।
यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी बब्लू को दोषी करार दिया और 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह घटना हसनपुर थानाक्षेत्र के एक गांव की है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। किसान के बेटे की ससुराल का रिश्तेदार उसके घर आता-जाता था। 6 नवंबर 2012 की शाम बबलू ने किसान की 13 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया था। परिजनों ने काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। कई महीने बाद किशोरी बबलू के चंगुल से बरामद हुई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले में किशोरी के पिता ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी बबलू के खिलाफ अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म की धाराओं में एफआईआर दर्ज की। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल आरोपी बब्लू जमानत पर जेल से बाहर आ गया था।
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यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी बब्लू को दोषी करार दिया और 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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