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Amroha News: टैक्सी चालक की हत्या में दो को उम्रकैद
Fri, 01 Aug 2025 02:45 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Fri, 01 Aug 2025 02:45 AM IST
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अमरोहा। आठ साल पहले बिजनौर के टैक्सी चालक अजय उर्फ गोलू की हत्या कर कार लूटने वाले दो दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 1.02 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, कोर्ट ने एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
यह घटना बछरायूं थानाक्षेत्र में हुई थी। बिजनौर जिले के हीमपुर दीपा थानाक्षेत्र के गोयली जलालपुर गांव में राधेश्याम आर्य का परिवार रहता है। उनके बेटे कपिल कुमार व अजय उर्फ गोलू टैक्सी चालक थे। 13 मई 2017 की शाम 8:30 बजे अजय बिजनौर में टैक्सी स्टैंड पर सवारी का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान बछरायूं थानाक्षेत्र के कुआंखेड़ा निवासी जर्रार अली व बिजनौर जिले के चांदपुर थानाक्षेत्र के कराल निवासी मोहम्मद जाकिर टैक्सी स्टैंड पर पहुंचे और अमरोहा के लिए टैक्सी बुकिंग की।
अजय जर्रार अली और मोहम्मद जाकिर को टैक्सी में बैठाकर बिजनौर से निकल गए थे। इसके बाद अजय घर नहीं लौटे थे। परिजनों के तलाश करने के बाद भी उनका पता नहीं चला था। इस बीच बछरायूं क्षेत्र में शेरपुर हाल्ट के पास अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। जानकारी पर टैक्सी चालक अजय का भाई कपिल गांव के लोगों के साथ बछरायूं थाने पहुंचे और उन्होंने मृतक की पहचान भाई अजय के रूप में की। अजय की तमंचे की बट और लोहे की रोड से पीटकर हत्या की गई थी।
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हादसा दर्शाने के लिए शव को रेलवे लाइन पर फेंक दिया गया था। इसके बाद आरोपी अजय की कार को लूटकर भाग गए थे। बछरायूं पुलिस ने मृतक के भाई कपिल की तहरीर पर जर्रार अली, मोहम्मद जाकिर और साजिद के खिलाफ हत्या व लूट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। छानबीन के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उनके कब्जे से लूटी गई कार भी बरामद हुई थी। पुलिस ने तीन आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल तीनों जमानत पर बाहर थे। इसके बाद में जाकिर को वारंट जारी होने पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वह तभी से जेल में बंद है।
इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी जर्रार अली और मोहम्मद जाकिर को दोषी करार दिया। साथ ही दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई और 1.02 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं साक्ष्यों के अभाव में आरोपी साजिद को दोषमुक्त कर दिया है।
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यह घटना बछरायूं थानाक्षेत्र में हुई थी। बिजनौर जिले के हीमपुर दीपा थानाक्षेत्र के गोयली जलालपुर गांव में राधेश्याम आर्य का परिवार रहता है। उनके बेटे कपिल कुमार व अजय उर्फ गोलू टैक्सी चालक थे। 13 मई 2017 की शाम 8:30 बजे अजय बिजनौर में टैक्सी स्टैंड पर सवारी का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान बछरायूं थानाक्षेत्र के कुआंखेड़ा निवासी जर्रार अली व बिजनौर जिले के चांदपुर थानाक्षेत्र के कराल निवासी मोहम्मद जाकिर टैक्सी स्टैंड पर पहुंचे और अमरोहा के लिए टैक्सी बुकिंग की।
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अजय जर्रार अली और मोहम्मद जाकिर को टैक्सी में बैठाकर बिजनौर से निकल गए थे। इसके बाद अजय घर नहीं लौटे थे। परिजनों के तलाश करने के बाद भी उनका पता नहीं चला था। इस बीच बछरायूं क्षेत्र में शेरपुर हाल्ट के पास अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। जानकारी पर टैक्सी चालक अजय का भाई कपिल गांव के लोगों के साथ बछरायूं थाने पहुंचे और उन्होंने मृतक की पहचान भाई अजय के रूप में की। अजय की तमंचे की बट और लोहे की रोड से पीटकर हत्या की गई थी।
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हादसा दर्शाने के लिए शव को रेलवे लाइन पर फेंक दिया गया था। इसके बाद आरोपी अजय की कार को लूटकर भाग गए थे। बछरायूं पुलिस ने मृतक के भाई कपिल की तहरीर पर जर्रार अली, मोहम्मद जाकिर और साजिद के खिलाफ हत्या व लूट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। छानबीन के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उनके कब्जे से लूटी गई कार भी बरामद हुई थी। पुलिस ने तीन आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल तीनों जमानत पर बाहर थे। इसके बाद में जाकिर को वारंट जारी होने पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वह तभी से जेल में बंद है।
इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी जर्रार अली और मोहम्मद जाकिर को दोषी करार दिया। साथ ही दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई और 1.02 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं साक्ष्यों के अभाव में आरोपी साजिद को दोषमुक्त कर दिया है।