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Amroha News: 19 हजार लेकर मिट्टी भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़ने में दो सिपाही कोर्ट में तलब
Sat, 11 Jan 2025 09:51 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sat, 11 Jan 2025 09:51 PM IST
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अमरोहा।
मिट्टी भरी ट्रैक्टर-ट्राली छोड़ने के एवज में दो सिपाहियों ने किसान से 19 हजार रुपये हड़प लिए। मामले में मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने दोनों सिपाहियों को धोखाधड़ी का आरोपी माना है। साथ ही 21 फरवरी को कोर्ट में तलब किया है। फिलहाल, दोनों आरोपी सिपाही की ड्यूटी कुंभ मेले में चल रही है।
यह मामला हसनपुर कोतवाली से जुड़ा है। क्षेत्र के सिहाली जागीर गांव निवासी इरफान अली ने बताया कि 30 अप्रैल 2024 की शाम पांच बजे वह अपने ट्रैक्टर-ट्राॅली से मिट्टी लेकर मनौटा जा रहे थे। रास्ते में मनौटा चौकी पर तैनात सिपाही मोहित पांडेय और दीपक ने ट्रैक्टर-ट्राॅली को रोक लिया और चौकी पर ले गए। इरफान ने मिट्टी उठाने की अनुमति दिखाई तो दोनों सिपाहियों ने उसे फर्जी बताकर 50 हजार रुपये की मांग की। इतना ही नहीं उसके ट्रैक्टर को सीज करने की धमकी दी।
इरफान अली ने मामले की शिकायत चौकी पर तैनात दरोगा से की तो दोनों सिपाहियों ने उसके साथ मारपीट की। दोनों सिपाहियों ने 19 हजार रुपये लेकर उसकी ट्रैक्टर-ट्राॅली छोड़ी। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस के अधिकारियों से की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा, इरफान ने कोर्ट की शरण ली और मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ओमपाल सिंह की अदालत में परिवाद दायर किया। प्रकरण को गंभीरता से लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सिपाही मोहित पांडेय और दीपक को धोखाधड़ी व मारपीट का आरोपी माना है। साथ ही दोनों को 21 फरवरी 2025 को न्यायालय में तलब किया है।
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मिट्टी भरी ट्रैक्टर-ट्राली छोड़ने के एवज में दो सिपाहियों ने किसान से 19 हजार रुपये हड़प लिए। मामले में मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने दोनों सिपाहियों को धोखाधड़ी का आरोपी माना है। साथ ही 21 फरवरी को कोर्ट में तलब किया है। फिलहाल, दोनों आरोपी सिपाही की ड्यूटी कुंभ मेले में चल रही है।
यह मामला हसनपुर कोतवाली से जुड़ा है। क्षेत्र के सिहाली जागीर गांव निवासी इरफान अली ने बताया कि 30 अप्रैल 2024 की शाम पांच बजे वह अपने ट्रैक्टर-ट्राॅली से मिट्टी लेकर मनौटा जा रहे थे। रास्ते में मनौटा चौकी पर तैनात सिपाही मोहित पांडेय और दीपक ने ट्रैक्टर-ट्राॅली को रोक लिया और चौकी पर ले गए। इरफान ने मिट्टी उठाने की अनुमति दिखाई तो दोनों सिपाहियों ने उसे फर्जी बताकर 50 हजार रुपये की मांग की। इतना ही नहीं उसके ट्रैक्टर को सीज करने की धमकी दी।
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इरफान अली ने मामले की शिकायत चौकी पर तैनात दरोगा से की तो दोनों सिपाहियों ने उसके साथ मारपीट की। दोनों सिपाहियों ने 19 हजार रुपये लेकर उसकी ट्रैक्टर-ट्राॅली छोड़ी। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस के अधिकारियों से की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा, इरफान ने कोर्ट की शरण ली और मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ओमपाल सिंह की अदालत में परिवाद दायर किया। प्रकरण को गंभीरता से लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सिपाही मोहित पांडेय और दीपक को धोखाधड़ी व मारपीट का आरोपी माना है। साथ ही दोनों को 21 फरवरी 2025 को न्यायालय में तलब किया है।

-फोटो 58 : कार्यक्रम का शुभारंभ करते मुख्यातिथि डॉ. राजेश कुमार व साथ मौजूद प्राचार्य। स्रोत कॉ
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