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Amroha News: जमीन की रंजिश में चाचा की हत्या करने वाले दो सगे भाइयों को उम्रकैद
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अमरोहा। दस साल पहले जमीन के विवाद में अपने सगे चाचा की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले दो सगे भाइयों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसला सुनाए जाने के बाद जमानत पर चल रहे दोनों आरोपियों को न्यायालय से ही हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया गया।
मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के मरौरा गांव का है। गांव निवासी राजकुमार और उनके भाई शिवदत्त खागी के परिवार के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते 20 जनवरी 2016 की रात शिवदत्त के बेटों श्रीचंद और हरवंश ने अपने चाचा राजकुमार पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी।
हत्या के मामले में मृतक के बेटे विनोद ने आदमपुर थाने में अपने तहेरे भाइयों श्रीचंद और हरवंश के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और साक्ष्य जुटाने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बाद में दोनों भाई जमानत पर रिहा हो गए थे।
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मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी की।
शनिवार को न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर श्रीचंद और हरवंश को हत्या का दोषी ठहराया था। तभी दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों दोषी श्रीचंद और हरवंश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इस फैसले को लेकर न्यायालय परिसर में दिनभर चर्चाओं का माहौल बना रहा।
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मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के मरौरा गांव का है। गांव निवासी राजकुमार और उनके भाई शिवदत्त खागी के परिवार के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते 20 जनवरी 2016 की रात शिवदत्त के बेटों श्रीचंद और हरवंश ने अपने चाचा राजकुमार पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी।
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हत्या के मामले में मृतक के बेटे विनोद ने आदमपुर थाने में अपने तहेरे भाइयों श्रीचंद और हरवंश के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और साक्ष्य जुटाने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बाद में दोनों भाई जमानत पर रिहा हो गए थे।
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मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी की।
शनिवार को न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर श्रीचंद और हरवंश को हत्या का दोषी ठहराया था। तभी दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों दोषी श्रीचंद और हरवंश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इस फैसले को लेकर न्यायालय परिसर में दिनभर चर्चाओं का माहौल बना रहा।