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Amroha News: जानलेवा हमले में दो सगे भाइयों को 10-10 साल की सजा
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अमरोहा। मंडी धनौरा थाना क्षेत्र में दो सगे भाइयों पर जानलेवा हमले के करीब आठ साल पुराने मामले में न्यायालय ने हिस्ट्रीशीटर सुखबीर उर्फ पपिया और राजू सैनी को 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सुखबीर उम्रकैद की सजा काट रहा है, जबकि फैसले के बाद राजू सैनी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
घटना आठ मार्च 2018 की है। बछरायूं थाना क्षेत्र के तोमड़ा गांव निवासी किसान विजेंद्र सिंह पत्नी शीला देवी और छोटे भाई महेश के साथ बाइक से दवाई लेने मंडी धनौरा जा रहे थे। रात करीब 10:45 बजे शाहबाजपुर गुर्जर गांव से 100 मीटर पहले तीन लोगों ने महेश पर डंडे से हमला कर दिया। बाइक समेत तीनों गिर गए। विजेंद्र के शोर मचाने पर एक हमलावर ने जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। छर्रे लगने से विजेंद्र घायल हो गए। आरोपी मौके से भाग निकले। घायलों को अस्पताल से मेरठ रेफर किया गया।
विजेंद्र के बेटे की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश की प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचना में जूझैला चक निवासी राजू सैनी और मिलक मोतीखेड़ा निवासी सुखबीर उर्फ पपिया के नाम सामने आए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन बाद में वे जमानत पर बाहर आ गए। सुखबीर को हत्या की कोशिश के दूसरे मामले में उम्रकैद की सजा हो चुकी है।
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एडीजे तृतीय की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से एडीजीसी संजीव चौधरी और अमित कुमार वशिष्ठ ने पैरवी की। बृहस्पतिवार को अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने बताया कि दोनों हिस्ट्रीशीटर हैं और उनके खिलाफ कई मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं।
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घटना आठ मार्च 2018 की है। बछरायूं थाना क्षेत्र के तोमड़ा गांव निवासी किसान विजेंद्र सिंह पत्नी शीला देवी और छोटे भाई महेश के साथ बाइक से दवाई लेने मंडी धनौरा जा रहे थे। रात करीब 10:45 बजे शाहबाजपुर गुर्जर गांव से 100 मीटर पहले तीन लोगों ने महेश पर डंडे से हमला कर दिया। बाइक समेत तीनों गिर गए। विजेंद्र के शोर मचाने पर एक हमलावर ने जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। छर्रे लगने से विजेंद्र घायल हो गए। आरोपी मौके से भाग निकले। घायलों को अस्पताल से मेरठ रेफर किया गया।
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विजेंद्र के बेटे की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश की प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचना में जूझैला चक निवासी राजू सैनी और मिलक मोतीखेड़ा निवासी सुखबीर उर्फ पपिया के नाम सामने आए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन बाद में वे जमानत पर बाहर आ गए। सुखबीर को हत्या की कोशिश के दूसरे मामले में उम्रकैद की सजा हो चुकी है।
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एडीजे तृतीय की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से एडीजीसी संजीव चौधरी और अमित कुमार वशिष्ठ ने पैरवी की। बृहस्पतिवार को अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने बताया कि दोनों हिस्ट्रीशीटर हैं और उनके खिलाफ कई मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं।