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Amroha News: धोखाधड़ी के मामले में दो दोषियों को एक-एक साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 04 Aug 2025 01:39 AM IST
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Two accused sentenced to one year each in fraud case
अमरोहा। अदालत ने 21 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में बिजनौर के दो दोस्तों को एक साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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गजरौला थाने में वर्ष 2021 में बिजनौर जिले के शेरकोट थाना क्षेत्र के मोहल्ला इमामबाड़ा निवासी मोहम्मद इलियास तथा मोहल्ला नई सराय निवासी शकील अहमद के खिलाफ धोखाधड़ी व अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कराया था। मामला पैसों के लेनदेन से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। बाद में दोनाें आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था। करीब 21 साल से इस मुकदमे की सुनवाई अदालत में विचाराधीन थी। शनिवार को अदालत ने मुकदमे की आखिरी सुनवाई की। अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद पत्रावली व साक्ष्यों का अवलोकन किया। अदालत ने मोहम्मद इलियास व शकील को दोषी मानते हुए एक-एक साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया।
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