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Amroha News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 साल का कारावास
Fri, 28 Mar 2025 12:36 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Fri, 28 Mar 2025 12:36 AM IST
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अमरोहा। किशोरी के साथ दुष्कर्म के दो दोषियों को न्यायालय ने 20-20 के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख का जुर्माना लगाया है। दोनों जमानत पर बाहर थे। न्यायालय का फैसला आने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान की 16 वर्षीय बेटी 9 जनवरी 2021 को जंगल से गन्ने की पत्ती लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान गांव के ही गुड्डू और अंकित ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मामले में अंकित और गुड्डू पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर थे।
मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीय ईश्वर सिंह की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी पैरवी कर रहे थे। इस मामले में पीड़िता और उसके माता-पिता व भाई सभी अपने बयानों से मुकर गए थे। जबकि, एफएसएल रिपोर्ट में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
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बुधवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी गुड्डू और अंकित को दोषी करार दिया। दोनों को जेल भेज दिया था। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई की और दोषी अंकित व गुड्डू को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर दो लाख का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को सौंपनी होगी।
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अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान की 16 वर्षीय बेटी 9 जनवरी 2021 को जंगल से गन्ने की पत्ती लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान गांव के ही गुड्डू और अंकित ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मामले में अंकित और गुड्डू पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर थे।
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मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीय ईश्वर सिंह की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी पैरवी कर रहे थे। इस मामले में पीड़िता और उसके माता-पिता व भाई सभी अपने बयानों से मुकर गए थे। जबकि, एफएसएल रिपोर्ट में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
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बुधवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी गुड्डू और अंकित को दोषी करार दिया। दोनों को जेल भेज दिया था। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई की और दोषी अंकित व गुड्डू को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर दो लाख का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को सौंपनी होगी।