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किशोरी के साथ छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 21 Oct 2022 01:15 AM IST
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Three years' jail for molesting teenager
पांच साल पहले किशोरी के साथ छेड़खानी के दोषी को न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही चार का जुर्माना लगाया है। आरोपी जमानत पर जेल से बाहर था।
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ये घटना अमरोहा देहात थानाक्षेत्र के एक गांव की है। यहां रहने वाले किसान की पत्नी और 14 वर्षीय बेटी 15 फरवरी 2017 को पड़ोस में ही रहने वाले व्यक्ति के घर महिला संगीत कार्यक्रम में जा रही थीं। तभी गांव के ही रहने वाले युवक ने उसके साथ छेड़खानी की। किशोरी के शोर मचाने पर उसकी मां लौट आई। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया था। किसान की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल आरोपी जमानत पर जेल से बाहर था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डॉ. कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन चल रहा था।

बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया और तीन साल की सजा और चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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