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Amroha News: छात्रा से छेड़खानी के दोषी छात्र को तीन साल की सजा
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अमरोहा। छात्रा से छेड़खानी और धमकी देने के मामले में दोषी छात्र को न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही बारह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।
ये मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक कोचिंग सेंटर का है। देहात थानाक्षेत्र के एक गांव में किसान का परिवार रहता है। उनकी 17 वर्षीय बेटी अमरोहा नगर के कोचिंग सेंटर पर पढ़ने आती थी। यहां पर मुरादाबाद जनपद के कांठ थानाक्षेत्र के गांव शाहपुर अब्दुलबारी निवासी अंकित भी पढ़ने आता था। इस दौरान आरोपी अंकित छात्रा से छेड़खानी करता था। छात्रा ने इसकी जानकारी कोचिंग सेंटर के संचालक को दी तो अंकित को वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद भी आरोपी अंकित सेंटर पर आता रहा।
उसके कारण छात्रा ने सेंटर पर पढ़ना छोड़ दिया और पास के ही दूसरे कोचिंग सेंटर में पढ़ाई शुरू कर दी। इस दौरान आरोपी अंकित ने छात्रा के साथ छेड़खानी की। छात्रा के अपहरण करने का भी प्रयास किया। कुछ छात्रों में छात्रा को बचाने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर डायल 112 पुलिस मौके पर आ गई। इसके बाद छात्रा की शिकायत पर आरोपी अंकित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में पुलिस ने अंकित को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।
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यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय कुसुम लता की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से नवीन कुमार त्यागी पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर अंकित को दोषी करार दिया। साथ ही तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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ये मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक कोचिंग सेंटर का है। देहात थानाक्षेत्र के एक गांव में किसान का परिवार रहता है। उनकी 17 वर्षीय बेटी अमरोहा नगर के कोचिंग सेंटर पर पढ़ने आती थी। यहां पर मुरादाबाद जनपद के कांठ थानाक्षेत्र के गांव शाहपुर अब्दुलबारी निवासी अंकित भी पढ़ने आता था। इस दौरान आरोपी अंकित छात्रा से छेड़खानी करता था। छात्रा ने इसकी जानकारी कोचिंग सेंटर के संचालक को दी तो अंकित को वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद भी आरोपी अंकित सेंटर पर आता रहा।
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उसके कारण छात्रा ने सेंटर पर पढ़ना छोड़ दिया और पास के ही दूसरे कोचिंग सेंटर में पढ़ाई शुरू कर दी। इस दौरान आरोपी अंकित ने छात्रा के साथ छेड़खानी की। छात्रा के अपहरण करने का भी प्रयास किया। कुछ छात्रों में छात्रा को बचाने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर डायल 112 पुलिस मौके पर आ गई। इसके बाद छात्रा की शिकायत पर आरोपी अंकित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में पुलिस ने अंकित को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।
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यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय कुसुम लता की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से नवीन कुमार त्यागी पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर अंकित को दोषी करार दिया। साथ ही तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।