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Amroha News: छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 07 Jan 2024 01:48 AM IST
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Three years imprisonment to the person guilty of molestation
अमरोहा। किशोरी से छेड़खानी के दोषी को न्यायालय में तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी जमानत पर जेल से बाहर था। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को सौंपनी होगी।
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ये घटना मंडी धनौरा थानाक्षेत्र के गांव की है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 6 सितंबर 2022 को किसान अपनी पत्नी के साथ मेले में गया हुआ था। इस दौरान घर पर उनकी 15 वर्षीय बेटी अकेली थी। तभी गांव का ही रहने वाला रामवीर घर में घुस आया और किशोरी के साथ छेड़खानी की। किशोरी के शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तभी आरोपी धमकी देता हुआ भाग गया। माता-पिता घर लौटने पर पीड़िता ने आपबीती बताई। इस मामले में पुलिस ने किसान की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ छेड़खानी, धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने आरोपी रामवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद वह जमानत पर जेल से बाहर आ गया।
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यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉ. कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी पैरवी कर रहे थे। शनिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर आरोपी रामवीर को दोषी करार दिया। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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