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किशोरी से छेड़खानी के दोषी को तीन साल कैद की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 26 Jun 2022 01:00 AM IST
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Three years imprisonment for molesting teenager
अमरोहा। घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी के दोषी को न्यायालय ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी जमानत पर जेल से बाहर था। न्यायालय ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को सौंपने के निर्देश दिए हैं।
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यह मामला देहात थानाक्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले किसान और उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। घर में बड़ा बेटा और नाबालिग बेटी रहते हैं। 8 जुलाई 2021 को किसान का बेटा कहीं मजदूरी करने के लिए गया था। किशोरी घर पर अकेली थी, तभी गांव का ही रहने वाला शकील घर में घुस और किशोरी को अकेला देख कर छेड़खानी करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर उसकी चाची मौके पर आ गई। तभी आरोपी शकील जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया था। इस मामले में किशोरी की तहरीर पर देहात थाना पुलिस ने आरोपी शकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था।
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यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने शकील को दोषी करार दिया और तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को सौंपने के निर्देश दिए हैं।
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