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Amroha News: छेड़खानी के दोषी काे तीन साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 02 Aug 2025 02:05 AM IST
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Three years imprisonment for molestation accused
अमरोहा। 11 साल पहले किसान के घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ छेड़खानी के दोषी को न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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यह घटना नौगांवा सादात के एक गांव में 2 नवंबर 2017 की है। गांव निवासी एक बेवा की नाबालिग बेटी घर में अकेली थी। वह खेत पर चारा लेने गई थी। परिजनों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर गांव निवासी युवक करन सिंह ने घर में घुस आया और तमंचे के बल पर उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी। घर लौटने पर युवती ने अपनी मां को आपबीती बता दी थी।
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मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की। बाद में पुलिस ने आरोपी करन को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। वह जमानत पर जेल से बाहर था। 11 साल से इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम में चल रही थी। बृहस्पतिवार को अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुना।
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पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने करन को दोषी करार दिया। तीन साल जेल की सजा सुनाई । साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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