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सामूहिक दुष्कर्म करने में तीन दोस्तों को 20 साल की सजा
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संशोधित खबर...
सामूहिक दुष्कर्म करने में तीन दोस्तों को 20 साल की सजा
न्यायालय ने दोषियों पर 35500 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जमानत पर बाहर थे दोषी, फैसला आने के बाद जेल भेजा
संवाद न्यूज एजेंसी
अमरोहा। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन दोषी दोस्तों को न्यायालय ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 35500 का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि से तीस हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। फिलहाल तीनों दोषी जमानत पर बाहर थे, फैसला आने के बाद तीनों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया।
ये घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र में छह जनवरी 2015 को हुई थी। क्षेत्र के एक गांव में ग्रामीण का परिवार रहता है। उसकी नाबालिग बेटी घेर में पशुओं को चारा डालने के लिए गई थी। तभी गांव में रहने वाले तीन दोस्तों ने उसे अगवा कर लिया और जंगल में ले जाकर तमंचे के बल पर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में किशोरी के पिता ने आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल तीनों जमानत पर जेल से बाहर थे।
ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने तीनों दोस्तों को दोषी करार दिया और तीनों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 37 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि से 30 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
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सामूहिक दुष्कर्म करने में तीन दोस्तों को 20 साल की सजा
न्यायालय ने दोषियों पर 35500 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जमानत पर बाहर थे दोषी, फैसला आने के बाद जेल भेजा
संवाद न्यूज एजेंसी
अमरोहा। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन दोषी दोस्तों को न्यायालय ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 35500 का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि से तीस हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। फिलहाल तीनों दोषी जमानत पर बाहर थे, फैसला आने के बाद तीनों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया।
ये घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र में छह जनवरी 2015 को हुई थी। क्षेत्र के एक गांव में ग्रामीण का परिवार रहता है। उसकी नाबालिग बेटी घेर में पशुओं को चारा डालने के लिए गई थी। तभी गांव में रहने वाले तीन दोस्तों ने उसे अगवा कर लिया और जंगल में ले जाकर तमंचे के बल पर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में किशोरी के पिता ने आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल तीनों जमानत पर जेल से बाहर थे।
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ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को न्यायालय ने मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने तीनों दोस्तों को दोषी करार दिया और तीनों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 37 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि से 30 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
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