फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   The insurance company will have to refund 10 lakh along with nine percent interest.

Amroha News: बीमा कंपनी को नौ प्रतिशत ब्याज समेत लौटाने होंगे 10 लाख रुपये

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 27 Jul 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
The insurance company will have to refund 10 lakh along with nine percent interest.
अमरोहा। जीवन बीमा दावा निरस्त करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को सेवा में कमी और गलत व्यापारिक आचरण का दोषी ठहराया है।
विज्ञापन

आयोग ने कंपनी को बीमित राशि 10 लाख रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित एक माह के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक एवं आर्थिक क्षति तथा वाद व्यय के लिए 25 हजार रुपये भी देने होंगे।
विज्ञापन

अमरोहा निवासी शमशाद ने अपनी पत्नी रूकैया के नाम 10 लाख रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी कराई थी, जो तीन जून 2023 से एक वर्ष के लिए प्रभावी थी। 15 अगस्त 2023 को सीने में दर्द के कारण रूकैया की मृत्यु हो गई। इसके बाद नामिनी शमशाद ने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीमा कंपनी में दावा प्रस्तुत किया, लेकिन कंपनी ने 30 अक्तूबर 2023 को यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि पॉलिसी गलत तथ्यों के आधार पर ली गई थी और आवश्यक जानकारी छिपाई गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले में शामिल तीसरे पक्ष की एजेंसी ने स्वयं को केवल मध्यस्थ बताते हुए किसी भी जिम्मेदारी से इन्कार कर दिया। इसके बाद शमशाद ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष रमाशंकर सिंह और सदस्य मंजू रानी दीक्षित ने सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी के अधिकारियों को तलब किया।
जांच में आयोग ने पाया कि कंपनी यह भी साबित नहीं कर सकी कि पॉलिसी लेते समय बीमाधारक ने कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया था। आयोग ने अपने फैसले में कहा कि बीमा कंपनी ने क्लेम भुगतान से बचने के उद्देश्य से पॉलिसी निरस्त की, जो सेवा में कमी और गलत व्यापारिक आचरण की श्रेणी में आता है।

इसलिए कंपनी को वाद दायर करने की तिथि से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 10 लाख रुपये का भुगतान एक माह के भीतर करने और 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय के रूप में अदा करने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed