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Amroha News: दरोगा को कुचलने के कोशिश में दोषी को सवा पांच साल की सजा
Wed, 12 Mar 2025 12:38 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Wed, 12 Mar 2025 12:38 AM IST
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अमरोहा। दरोगा को कार से कुचलकर हत्या की कोशिश करने वाले दोषी को न्यायालय ने पांच वर्ष चार महीने की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल, दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।
यह घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के कालाखेड़ा गांव में हुई थी। 18 सितंबर 2016 की रात हसनपुर कोतवाली में तैनात तत्कालीन दरोगा आरसी वर्मा, कांस्टेबल संजीव कुमार, कृष्ण अवतार के साथ हसनपुर-उझारी मार्ग स्थित कालाखेड़ा में बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी, संभल की तरफ से आ रही इंडिका कार को पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो उसके चालक ने जान से मारने की नीयत से दरोगा आरसी वर्मा को कुचलना की कोशिश की। इस दौरान दरोगा आरसी वर्मा के सिर और हाथ व पैरों में काफी चोट आई थीं। इस मामले में इंडिका कार नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के कालका वाली डगरोली के रहने वाले राजू को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल, वह जमानत पर जेल से बाहर था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट द्वितीय अरविंद कुमार शुक्ला की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल पैरवी कर रहे थे। इस बीच आरोपी राजू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सोमवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और काबूलनामे के आधार पर आरोपी राजू को दोषी करार दिया। साथ ही उसे 5 साल 4 महीने की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के कालाखेड़ा गांव में हुई थी। 18 सितंबर 2016 की रात हसनपुर कोतवाली में तैनात तत्कालीन दरोगा आरसी वर्मा, कांस्टेबल संजीव कुमार, कृष्ण अवतार के साथ हसनपुर-उझारी मार्ग स्थित कालाखेड़ा में बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी, संभल की तरफ से आ रही इंडिका कार को पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो उसके चालक ने जान से मारने की नीयत से दरोगा आरसी वर्मा को कुचलना की कोशिश की। इस दौरान दरोगा आरसी वर्मा के सिर और हाथ व पैरों में काफी चोट आई थीं। इस मामले में इंडिका कार नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के कालका वाली डगरोली के रहने वाले राजू को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल, वह जमानत पर जेल से बाहर था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट द्वितीय अरविंद कुमार शुक्ला की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल पैरवी कर रहे थे। इस बीच आरोपी राजू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सोमवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और काबूलनामे के आधार पर आरोपी राजू को दोषी करार दिया। साथ ही उसे 5 साल 4 महीने की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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