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किशोरी के अपहरण-दुष्कर्म में आरोपी को दस साल की सजा
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अमरोहा। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पीड़िता को देना होगा। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी जेल में बंद था। उसे जमानत नहीं मिली थी। घटना के लगभग दो साल बीत जाने पर पीड़िता को न्याय मिला।
यह मामला रजबपुर थानाक्षेत्र के एक गांव का है। यहां पर एक किसान का परिवार रहता है। 21 अप्रैल 2018 की सुबह किसान की नाबालिग बेटी घर से खेत पर गेहूं काटने के लिए निकली थी। लेकिन, वह खेत पर नहीं पहुंची। परिजनों ने उसे तलाश किया। इस दौरान पता चला कि जनपद शामली में थाना कांधला के गांव कनयान निवासी विपिन कुमार अपने सगे भाई के साथ मिलकर शादी करने के उद्देश्य से बहला-फुसलाकर ले गया है। यहां आरोपी विपिन कुमार ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी के भाई को मुकदमे से बाहर कर दिया। जबकि आरोपी विपिन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी विपिन कुमार जेल में बंद था। उसे जमानत नहीं मिली थी। यह मुकदमा अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) शंकरलाल की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को न्यायालय ने मामले की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने जोरदार पैरवी की। आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की। इसके बाद साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी विपिन कुमार को दोषी करार दिया। उसे दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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यह मामला रजबपुर थानाक्षेत्र के एक गांव का है। यहां पर एक किसान का परिवार रहता है। 21 अप्रैल 2018 की सुबह किसान की नाबालिग बेटी घर से खेत पर गेहूं काटने के लिए निकली थी। लेकिन, वह खेत पर नहीं पहुंची। परिजनों ने उसे तलाश किया। इस दौरान पता चला कि जनपद शामली में थाना कांधला के गांव कनयान निवासी विपिन कुमार अपने सगे भाई के साथ मिलकर शादी करने के उद्देश्य से बहला-फुसलाकर ले गया है। यहां आरोपी विपिन कुमार ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी के भाई को मुकदमे से बाहर कर दिया। जबकि आरोपी विपिन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी विपिन कुमार जेल में बंद था। उसे जमानत नहीं मिली थी। यह मुकदमा अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) शंकरलाल की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को न्यायालय ने मामले की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने जोरदार पैरवी की। आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की। इसके बाद साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी विपिन कुमार को दोषी करार दिया। उसे दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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