फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   seven years jail to rapist

शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म में आरोपी को 7 साल कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 02 Feb 2021 01:17 AM IST
विज्ञापन
seven years jail to rapist
अमरोहा। शादी का झांसा देकर किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं पुलिस ने दोषी को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है।
विज्ञापन

यह घटना गजरौला थानाक्षेत्र के एक गांव की है। बागपत जिले के खेकड़ा निवासी रोहित कुमार अपनी ननिहाल (किशोरी के गांव) में रहता था। आरोप था कि 25 जून 2019 को युवक शादी का झांसा देकर किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया था। दिल्ली ले जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और बाद में रेलवे स्टेशन पर छोड़ कर भाग गया था। किसी तरह किशोरी घर लौटी और परिजनों को आपबीती सुनाई। इस मामले में 27 जून को पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रोहित के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। सोमवार को न्यायालय ने मुकदमें में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने पैरवरी करते हुुए सख्त सजा देने की मांग की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने रोहित कुमार को दोषी करार दिया और सात साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed