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शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म में आरोपी को 7 साल कैद
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अमरोहा। शादी का झांसा देकर किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं पुलिस ने दोषी को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है।
यह घटना गजरौला थानाक्षेत्र के एक गांव की है। बागपत जिले के खेकड़ा निवासी रोहित कुमार अपनी ननिहाल (किशोरी के गांव) में रहता था। आरोप था कि 25 जून 2019 को युवक शादी का झांसा देकर किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया था। दिल्ली ले जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और बाद में रेलवे स्टेशन पर छोड़ कर भाग गया था। किसी तरह किशोरी घर लौटी और परिजनों को आपबीती सुनाई। इस मामले में 27 जून को पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रोहित के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। सोमवार को न्यायालय ने मुकदमें में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने पैरवरी करते हुुए सख्त सजा देने की मांग की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने रोहित कुमार को दोषी करार दिया और सात साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह घटना गजरौला थानाक्षेत्र के एक गांव की है। बागपत जिले के खेकड़ा निवासी रोहित कुमार अपनी ननिहाल (किशोरी के गांव) में रहता था। आरोप था कि 25 जून 2019 को युवक शादी का झांसा देकर किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया था। दिल्ली ले जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और बाद में रेलवे स्टेशन पर छोड़ कर भाग गया था। किसी तरह किशोरी घर लौटी और परिजनों को आपबीती सुनाई। इस मामले में 27 जून को पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रोहित के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। सोमवार को न्यायालय ने मुकदमें में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने पैरवरी करते हुुए सख्त सजा देने की मांग की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने रोहित कुमार को दोषी करार दिया और सात साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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