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Amroha News: जानलेवा हमला करने के दोषी को सात साल कैद की सजा
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अमरोहा। किसान पर जानलेवा हमला करने वाले दोषी को न्यायालय ने सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है।
ये मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के पतेई खालसा गांव का है। यहां पर किसान धीर सिंह का परिवार रहता है। करीब आठ साल पांच महीने पहले धीर सिंह घटना वाले दिन अपने घर के सामने खड़े थे। तभी गांव के ही रहने वाले चंद्रहास व कलुआ वहां आए और दोनों ने धीर सिंह को पकड़ लिया। इस दौरान चंद्रहास ने धीर सिंह को पकड़े रखा और कलुआ ने चाकू से हमला कर दिया। हाथ, पेट और छाती में चाकू लगने से धीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल धीर सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले में पीड़ित धीर सिंह ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों जमानत पर जेल से बाहर थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कलवा की मौत हो चुकी है।
ये मामला अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय स्वपन दीप सिंघल की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सर्वेश शर्मा पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी चंद्रहास को दोषी करार दिया। साथ ही सात साल की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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ये मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के पतेई खालसा गांव का है। यहां पर किसान धीर सिंह का परिवार रहता है। करीब आठ साल पांच महीने पहले धीर सिंह घटना वाले दिन अपने घर के सामने खड़े थे। तभी गांव के ही रहने वाले चंद्रहास व कलुआ वहां आए और दोनों ने धीर सिंह को पकड़ लिया। इस दौरान चंद्रहास ने धीर सिंह को पकड़े रखा और कलुआ ने चाकू से हमला कर दिया। हाथ, पेट और छाती में चाकू लगने से धीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल धीर सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले में पीड़ित धीर सिंह ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों जमानत पर जेल से बाहर थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कलवा की मौत हो चुकी है।
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ये मामला अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय स्वपन दीप सिंघल की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सर्वेश शर्मा पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी चंद्रहास को दोषी करार दिया। साथ ही सात साल की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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