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Amroha News: दहेज उत्पीड़न के दो मामलों में चार लोगों पर रिपोर्ट दर्ज
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अमरोहा। ससुराल वालों ने विवाहिताओं को दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। विरोध करने पर मारपीट की गई। दहेज उत्पीड़न के अलग-अलग दो मामलों में पुलिस ने ससुराल पक्ष के चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
अमरोहा नगर के मोहल्ला लकड़ा में रहने वाले रघुनाथ सिंह की बेटी अंजू की शादी काशीराम कॉलोनी में रहने वाले सोनू के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। 14 मई की रात 8:30 बजे अंजू घर में खाना बना रही थी, तभी पति, सास और देवर ने विवाहिता के साथ मारपीट की। पुलिस में शिकायत करने पर भी जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने पति सोनू, सास और देवर राजकुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
वहीं अमरोहा के मोहल्ला अफगानान में रहने वाले यासीन अहमद की बेटी रहनुमा की शादी 4 मार्च 2018 को दिल्ली के गली नंबर पांच जोगाबाई बटला हाउस ओखला जामिया नगर में रहने वाले कबीर अहमद के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। विरोध करने पर मारपीट करते थे। फिलहाल पीड़िता अपने मायके में पिता के घर रहती है। विवाहिता ने मामले की शिकायत पुलिस की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा उसने न्यायालय की शरण ली।
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सीओ अरुण कुमार ने बताया कि मामले में सीजेएम के आदेश पर विवाहिता के पति कबीर अहमद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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अमरोहा नगर के मोहल्ला लकड़ा में रहने वाले रघुनाथ सिंह की बेटी अंजू की शादी काशीराम कॉलोनी में रहने वाले सोनू के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। 14 मई की रात 8:30 बजे अंजू घर में खाना बना रही थी, तभी पति, सास और देवर ने विवाहिता के साथ मारपीट की। पुलिस में शिकायत करने पर भी जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने पति सोनू, सास और देवर राजकुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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वहीं अमरोहा के मोहल्ला अफगानान में रहने वाले यासीन अहमद की बेटी रहनुमा की शादी 4 मार्च 2018 को दिल्ली के गली नंबर पांच जोगाबाई बटला हाउस ओखला जामिया नगर में रहने वाले कबीर अहमद के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। विरोध करने पर मारपीट करते थे। फिलहाल पीड़िता अपने मायके में पिता के घर रहती है। विवाहिता ने मामले की शिकायत पुलिस की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा उसने न्यायालय की शरण ली।
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सीओ अरुण कुमार ने बताया कि मामले में सीजेएम के आदेश पर विवाहिता के पति कबीर अहमद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।