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मारपीट के मामले में पिता-पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 22 Sep 2022 01:06 AM IST
सार

थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर गौसाईं में आठ दिन पूर्व हुए झगड़े के मामले में पुलिस ने पिता-पुत्र सहित चार आरोपियों के खिलाफ गाली गलौज कर मारपीट करने और एससी, एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।इस दौरान जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था।

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Report filed against father-son in case of assault

विस्तार

थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर गौसाईं में आठ दिन पूर्व हुए झगड़े के मामले में पुलिस ने पिता-पुत्र सहित चार आरोपियों के खिलाफ गाली गलौज कर मारपीट करने और एससी, एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। आठ दिन बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
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थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर गौसाईं निवासी प्रमोद देवी पत्नी राजेंद्र सिंह ने गांव के ही बबलू, धर्म सिंह, श्रवण और उसके बेटे श्रीकांत को नामजद कराया है। एफआईआर के मुताबिक 13 सितंबर की रात करीब साढ़े दस बजे उनका बेटा आकाश दुकान पर सिगरेट लेने जा रहा था। रास्ते में मिले उपरोक्त चारों आरोपियों ने आकाश के साथ गाली गलौज की थी। विरोध करने पर लात घूंसों और डंडों से मारपीट की थी।
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आरोपियों ने उसे बंधक बनाकर मारा पीटा था। इस दौरान जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। इस दौरान आरोप है कि दबंगों ने उसका 14 हजार रुपये का मोबाइल तोड़ दिया था। गांव के लोगों ने आकाश को दबंगों से छुड़ाया था। घटना के आठ दिन बाद मंगलवार की रात थाना पुलिस ने उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ गाली गलौज और मारपीट करने व अनुसूचित जाति एवं जन जाति (नृशंसता 3 (1)(द) निवारण) अधिनियम 1989 (संशोधन 2015) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता 3 (1) (ध) निवारण ) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015 ) के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। थाना प्रभारी राजेश कुमार तिवारी का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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