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मासूम से दुष्कर्म में नौकर को 12 साल कारावास
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अमरोहा। छह साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी नौकर को बारह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
रजबपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में किसान का परिवार रहता है। 22 जुलाई 2018 को उसकी छह वर्षीय बेटी अपने दोस्तों के साथ गांव के एक व्यक्ति की ट्यूबवेल पर नहाने के लिए गई थी। यहां पर ट्यूबवेल मालिक का नौकर उत्तम निवासी दौलतपुर जनपद बहराइच खेत पर फसलों की सिंचाई कर रहा था। आरोप था कि वह मासूम का मुंह दबाकर उसे उठाकर गन्ने के खेत में ले गया। जहां उसने बच्ची से दुष्कर्म किया। वारदात के बाद बच्ची बेहोश हो गई। अन्य दोस्तों ने घटना की जानकारी उसके परिजनों को दी। परिजनों ने मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से आरोपी जेल में बंद है। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार चतुर्थ की कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को मुकदमे में सुनवाई की गई। शासकीय अधिवक्ता बसंत सिंह सैनी ने अभियोजन पक्ष की ओर से जोरदार पैरवी की। साक्ष्य और सबूत पेश किए। इसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी नौकर उत्तम को दोषी करार दिया और बारह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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रजबपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में किसान का परिवार रहता है। 22 जुलाई 2018 को उसकी छह वर्षीय बेटी अपने दोस्तों के साथ गांव के एक व्यक्ति की ट्यूबवेल पर नहाने के लिए गई थी। यहां पर ट्यूबवेल मालिक का नौकर उत्तम निवासी दौलतपुर जनपद बहराइच खेत पर फसलों की सिंचाई कर रहा था। आरोप था कि वह मासूम का मुंह दबाकर उसे उठाकर गन्ने के खेत में ले गया। जहां उसने बच्ची से दुष्कर्म किया। वारदात के बाद बच्ची बेहोश हो गई। अन्य दोस्तों ने घटना की जानकारी उसके परिजनों को दी। परिजनों ने मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से आरोपी जेल में बंद है। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार चतुर्थ की कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को मुकदमे में सुनवाई की गई। शासकीय अधिवक्ता बसंत सिंह सैनी ने अभियोजन पक्ष की ओर से जोरदार पैरवी की। साक्ष्य और सबूत पेश किए। इसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी नौकर उत्तम को दोषी करार दिया और बारह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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