फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   punished court in amroha

हत्या में पिता-पुत्र को उम्रकैद, जुर्माना भी

Fri, 11 Nov 2016 11:58 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला अमरोहा
ब्यूरो/अमर उजाला अमरोहा Updated Fri, 11 Nov 2016 11:58 PM IST
विज्ञापन
punished court in amroha
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
हत्या के एक मामले में अदालत ने दोषी पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख सात हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।
विज्ञापन


रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव लंबिया निवासी विजयपाल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह ने 30 अप्रैल 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह सुबह अपने भाई अजयपाल के साथ क्षेत्र के ही गांव सरकड़ा कमाल स्थित रिश्तेदारी से 50 हजार रुपये लेकर बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में गांव के ही कमलवीर पुत्र गनपत, उपेंद्र सिंह उर्फ पिंटू पुत्र कमलवीर, चरन सिंह, महकार पुत्र गनपत ने उनको रोक लिया और जान से मारने की धमकी दी। इस पर दोनों भाईयों ने भवालपुर पुलिस चौकी पर जाकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। 

इसके बाद दोनों भाई घर लौट रहे थे कि रास्ते में उपरोक्त लोगों ने घेर लिया। आरोपी उपेंद्र ने तबल से प्रहार कर अजयपाल को जख्मी कर दिया। इसके बाद कमलवीर व उपेंद्र ने उसके सीने पर बल्लम से ताबड़तोड़ प्रहार किए। अस्पताल में इलाज के दौरान अजयपाल की मौत हो गई। तब से यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में विचाराधीन था। न्यायाधीश अरविंद दुबे ने मामले की सुनवाई की।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता निशात अकरम फारूकी ने तमाम दलीलें व साक्ष्य पेश किए। इस पर न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध सुबूतों व गवाहों की गवाही का अवलोकन किया और पिता पुत्र को घटना का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व पिता कमलवीर को 55 व बेटे उपेंद्र सिंह उर्फ पिंटू को 52 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया। अन्य दो आरोपियों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed