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अमरोहा और सैदनलगी नगर निकायों में शामिल लोगों को मिलेगा पीएम आवास शहरी का लाभ

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 04 Sep 2022 01:15 AM IST
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People involved in Amroha and Saidangali municipal bodies will get the benefit of PM Awas Urban
अमरोहा और सैदनगली नगर निकायों में शामिल लोगों को मिलेेगा पीएम आवास शहरी का लाभ
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अमरोहा। सीमा विस्तार के बाद अमरोहा और सैदनगली नगर निकायों में शामिल हुए गांवों के लोगों को पीएम आवास योजना शहरी का लाभ मिलेगा। इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। नगर निकायों और डूडा विभाग की टीमें गांव-गांव कैंप लगाकर सर्वे करेंगी। लाभार्थी स्वयं भी सोमवार से आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। शासन ने डीएम को दोनों नगर निकायों के डीपीआर तैयार कर भेजने के निर्देश दिए हैं, जिससे पात्र लाभार्थियों को आवास मिल सके।
अगस्त में अमरोहा नगर पालिका का सीमा विस्तार हुआ है। सैदनगली का नई नगर पंचायत के रूप में गठन हुआ है। अमरोहा नगर के चारों तरफ बसे 21 ग्राम पंचायतों के 45 गांवाें को नगर पालिका में शामिल किया गया है। सीमा विस्तार के बाद नगर पालिका में 6 वार्ड बढ़ने के साथ संख्या 40 हो गई है। इससे पहले वालों की संख्या 34 थी। शासन ने सीमा विस्तारित कर अमरोहा और सैदनगली नगर निकायों को मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में शामिल किया है। इसके तहत नगर निकायों में विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके साथ ही शासन ने दोनों नगर निकायों में शामिल हुए ग्रामीणों को शहरी सुविधाएं देने की कवायद शुरू कर दी है। पहली बार इन ग्रामीणों को पीएम आवास योजना शहरी का लाभ मिलेगा। ईओ बृजेश सिंह ने बताया कि नगर निकायों और डूडा विभाग की टीम गांव गांव जाकर सर्वे करेगी। यहां कैंप लगाकर लाभार्थियों के आवेदन लिए जाएंगे। आवास के लिए पात्र लोगों को चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद ईओ समेत तीन सदस्य टीम लाभार्थियों के पात्रता की जांच करेंगी। इसके बाद डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी जाएगी।
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आवास के लिए आवेदकों को देने होंगे ये दस्तावेज
ईओ बृजेश सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए चयनित समस्त पात्र लाभार्थियों जमीन से संबंधित अभिलेख, लाभार्थी एवं परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक की पासबुक की छायाप्रति और शपथ पत्र आदि अभिलेख देने होंगे।
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10 दिन में सूडा मुख्यालय भेजने होगी डीपीआर
सैदनगली और अमरोहा नगर निकाय में सीमा विस्तार के दौरान शामिल हुए गांवों में आवेदकों की डीपीआर तैयार कर 10 दिन में सूडा मुख्यालय को भेजनी होगी। इसके अलावा और पत्रों की जांच करने वाली टीम को स्व हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी देना होगा। जिसमें स्पष्ट करना होगा कि डीपीआर में समस्त लाभार्थियों की जांच कर ली गई है और वह सभी लाभार्थी पात्र हैं। साथ ही सभी लाभार्थियों के पात्रता के सभी अभिलेख आवेदन पत्र के साथ अटैच करने होंगे।
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