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पंचायत चुनाव : जमानत राशि और खर्च की सीमा तय

Thu, 06 Nov 2025 02:12 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 06 Nov 2025 02:12 AM IST
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Panchayat elections: Security deposit and expenditure limit fixed
अमरोहा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मतदाता पुनरीक्षण अभियान भी शुरू हो गया है। वहीं अब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव के लिए जमानत राशि व खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है। ग्राम प्रधान 1.25 लाख व जिला पंचायत सदस्य के लिए 2.5 लाख रुपये खर्च की सीमा तय की गई है।
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गांव की सरकार चलाने के लिए प्रधान बनने का सपना देख रहे लोगों का लोकतंत्र का सफर पहले से महंगा हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नामांकन शुल्क, जमानत राशि व खर्च की सीमा को बढ़ा दिया गया है। वहीं महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए नामांकन व जमानत राशि में 50 फीसदी की छूट दी गई है लेकिन खर्च की सीमा सभी के लिए समान रखी गई है। पुनरीक्षण अभियान शुरू होने के साथ ही गांवों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। त्रिस्तरीय चुनाव कार्यालय ने भी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव अगले साल प्रस्तावित हैं।
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इतना होगा खर्चा
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य नामांकन पत्र 200 रुपये में मिलेगा जबकि जमानत राशि 800 रुपये जमा करानी होगी। इसके लिए 10 हजार रुपये की खर्च सीमा तय की गई है। ग्राम प्रधान के लिए नामांकन पत्र खरीदने के लिए 600 रुपये देने होंगे जबकि जमानत राशि तीन हजार रुपये होगी। इसके साथ ही खर्च की सीमा 1.25 लाख रुपये होगी।
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क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नामांकन पत्र 600 रुपये का होगा व जमानत राशि तीन हजार रुपये रहेगी। इसके लिए एक लाख रुपये खर्च किए जा सकेंगे। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए एक हजार रुपये का नामांकन पत्र की दर तय की गई है जबकि आठ हजार रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराने होंगे। खर्च की सीमा 2.5 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
क्षेत्र पंचायत प्रमुख के लिए दो हजार रुपये का नामांकन पत्र खरीदा जा सकेगा जबकि दस हजार रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराने होंगे। चुनाव में 3.5 लाख रुपये खर्च करने की सीमा तय की गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र तीन हजार रुपये में खर्च खरीदा जा सकेगा। वहीं जमानत राशि के रूप में 25 हजार रुपये जमा कराने होंगे। साथ ही सात लाख रुपये चुनावी खर्च के लिए निर्धारित किया गया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कल्लू सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय चुनाव के लिए आयोग ने नामांकन पत्र, जमानत राशि व चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी गई है।

एक नजर
जिला पंचायत के वार्ड - 26
क्षेत्र पंचायत के वार्ड - 653
ग्राम पंचायतों के वार्ड - 6748
ग्राम पंचायत - 576

पुनरीक्षण अभियान पूरा, अब प्रकाशित होगी मतदाता सूची
पंचायतों में चल रहा मतदाता पुनरीक्षण अभियान भी पूरा हो गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर 19 अगस्त को पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत की गई थी जिसमें बीएलओ ने घर-घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन का कार्य किया था। इसमें नए वोटरों के नाम जोड़े गए। मृत और विस्थापित लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। पुनरीक्षित मतदाता सूचियों को आठ अक्तूबर तक निर्वाचन कार्यालय में जमा कराया जाना था लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 14 अक्तूबर कर दिया था। तहसीलों में मतदाता सूची के ऑनलाइन फीडिंग का कार्य चल रहा है जिसके पूरा होने के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
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